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Hapur News: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Wed, 05 Jun 2024 10:28 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Wed, 05 Jun 2024 10:28 PM IST
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को निर्णय सुनाया। जिसमें कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने कहा कि एक अप्रैल 2021 की देर शाम उसकी नाबालिग पुत्री पूजा करने के लिए मंदिर गई थी। लेकिन काफी समय बीत जाने पर उसकी पुत्री घर नहीं आई। जिसकी काफी तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। तीन अप्रैल 2021 की सुबह उसको मोबाइल पर फोन आया। जिस पर उसकी पुत्री ने बताया कि शिवम वर्मा पुत्र ब्रजेश बजरंग निवासी मोहल्ला छोटा बाजार गढ़मुक्तेश्वर उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और किसी अज्ञात स्थान पर रखा हुआ है।
पुलिस ने आरोपी शिवम वर्मा के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट चल रही थी। जहां पर न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने आरोपी शिवम वर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को पांच माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। साथ ही अर्थदंड की अस्सी प्रतिशत धनराशि पीडि़ता को देने के लिए भी कहा है।
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पीडि़ता को एक लाख रुपये देने के आदेश
न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीडि़ता को पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये की प्रतिकार धनराशि देने के भी आदेश किए है। साथ ही आदेश में यह भी कहा है कि प्राधिकरण के पास प्रतिकार की धनराशि देने के लिए फंड न होने पर जिलाधिकारी राज्य सरकार से उक्त धनराशि प्राप्त कर एक माह के अंदर दें।
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गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने कहा कि एक अप्रैल 2021 की देर शाम उसकी नाबालिग पुत्री पूजा करने के लिए मंदिर गई थी। लेकिन काफी समय बीत जाने पर उसकी पुत्री घर नहीं आई। जिसकी काफी तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। तीन अप्रैल 2021 की सुबह उसको मोबाइल पर फोन आया। जिस पर उसकी पुत्री ने बताया कि शिवम वर्मा पुत्र ब्रजेश बजरंग निवासी मोहल्ला छोटा बाजार गढ़मुक्तेश्वर उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और किसी अज्ञात स्थान पर रखा हुआ है।
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पुलिस ने आरोपी शिवम वर्मा के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट चल रही थी। जहां पर न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने आरोपी शिवम वर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को पांच माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। साथ ही अर्थदंड की अस्सी प्रतिशत धनराशि पीडि़ता को देने के लिए भी कहा है।
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पीडि़ता को एक लाख रुपये देने के आदेश
न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीडि़ता को पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये की प्रतिकार धनराशि देने के भी आदेश किए है। साथ ही आदेश में यह भी कहा है कि प्राधिकरण के पास प्रतिकार की धनराशि देने के लिए फंड न होने पर जिलाधिकारी राज्य सरकार से उक्त धनराशि प्राप्त कर एक माह के अंदर दें।