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Hapur News: हत्या के दोषी पिता और तीन पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 31 Jan 2025 09:51 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Fri, 31 Jan 2025 09:51 PM IST
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life time jail
हापुड़। धौलना थाना क्षेत्र के गांव सपनावत में करीब पौने सात वर्ष पहले राजकुमार पर पिता व उसके चार पुत्रों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी। जिससे उनकी मौत हो गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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गांव सपनावत निवासी दीपक ने थाना धौलाना में एक तहरीर दी थी। जिसमें बताया कि उसके ताऊ राजकुमार 17 अप्रैल 2018 अपने घर से गांव में ही कहीं जा रहे थे। तभी फूलवती उनके ताऊ राजकुमार को बातचीत करने के बहाने विवादित स्थल पर बुलाकर ले गई। उक्त भूमि पर दोनों पक्षों का कोर्ट में विवाद विचाराधीन है। जब उनके ताऊ राजकुमार मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जयप्रकाश व उसके पुत्र सुनील, मुनेश व अमित बिना किसी न्यायालय के आदेश के अवैध निर्माण कर रहे थे।
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विरोध करने पर आरोपियों ने उनके ताऊ राजकुमार पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गए। परिजनों ने गंभीर रूप से झुलसे राजकुमार को उपचार के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान उनकी 22 अप्रैल 2018 को मौत हो गई।
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पुलिस ने जयप्रकाश तथा उसके पुत्र सुनील, मुनेश व अमित के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद पुलिस ने मामले का आरोप पत्र 26 जुलाई 2018 को न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई है। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ कई बड़े साक्ष्य व कई गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए।


न्यायाधीश मिताली गोविंद राव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें उन्होंने मामले के आरोपी जयप्रकाश तथा उसके पुत्र सुनील, मुनेश व अमित को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की आधी धनराशि यानी 40 हजार रुपये मृतक की पत्नी को देने के आदेश भी किए।
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