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नेटवर्क कंपनी के सिग्नल करने पर मुकदमा दर्ज

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 22 Sep 2022 11:00 PM IST
सार

धोखाधड़ी और कॉपी राइट एक्ट के आरोप में नामजद आरोपियों के खिलाफ पहले भी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। उन्होंने बताया कि उनके चैनलों का गैर वैधानिक तरीके से प्रसारण किया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद कंपनी द्वारा मामले की जांच एवं सर्वे कराया गया, जिसमें बिना अनुमति चैनल का संचालन पाया गया।कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में कंपनी के मैनेजर की तहरीर पर राठी एंटरनेटमेंट के संचालक पंकज राठी और रविंद्र राठी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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hapur news

विस्तार

नेटवर्क कंपनी के सिग्नल चोरी करने पर मुकदमा दर्ज
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पिलखुवा। नेटवर्क कंपनी के सिग्नल चोरी करने के मामले में कंपनी के मैनेजर ने राठी एंटरटेनमेंट के संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। धोखाधड़ी और कॉपी राइट एक्ट के आरोप में नामजद आरोपियों के खिलाफ पहले भी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है।
जी एंटरनेटमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी के मैनेजर महेश कुमार पंडित द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि उनके चैनलों का गैर वैधानिक तरीके से प्रसारण किया जा रहा था। नेटवर्क कंपनी के चैनल प्रसारण के लिए अनुबंध समेत अनुमति लेना अनिवार्य होता है। बिना अनुमति चैनलों का प्रसारण करना कॉपी राइट एक्ट अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। मोहन नगर कॉलोनी में राठी एंटरनेटमेंट के नाम से संचालित केबिल नेटवर्क में कंपनी के सिग्नल चोरी कर चैनलों का प्रसारण किया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद कंपनी द्वारा मामले की जांच एवं सर्वे कराया गया, जिसमें बिना अनुमति चैनल का संचालन पाया गया।
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कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में कंपनी के मैनेजर की तहरीर पर राठी एंटरनेटमेंट के संचालक पंकज राठी और रविंद्र राठी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि राठी एंटरनेटमेंट के संचालकों के खिलाफ पहले भी इसी तरह के आरोप में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है।
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