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14 लाख गबन करने के दोषी को 7 साल की सजा
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14 लाख गबन करने के दोषी को सात साल की सजा
हापुड़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मेडिसन मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड कैशियर को दस्तावेजों में गड़बड़ी कर 14 लाख रुपये हड़पने का दोषी करार दिया है। जिसमें कोर्ट ने दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी चंद्र प्रकाश गौतम व अधिवक्ता केशव त्यागी ने बताया कि चार जुलाई 2019 को मेरठ रोड स्थित चैरिटेबल संस्था मेडिसन मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर विजय भास्कर राव ने नगर कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उन्होंने कहा कि मूल रुप से ग्राम धर्मपुर कला थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद निवासी क्रिस्टोफर उर्फ चिंटू पुत्र चंद्रपाल सिंह मिशन हॉस्पिटल में हेड कैशियर के पद पर तैनात है। जो वर्तमान में मेरठ रोड स्थित आवास विकास कॉलोनी में रहता है। हेड कैशियर क्रिस्टोफर द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर हॉस्पिटल के 14 लाख रुपये का गबन किया गया है, जिस पर पुलिस ने मामले की धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने व उनका प्रयोग करने सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया, जिसमें आरोपी क्रिस्टोफर को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को 15 की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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हापुड़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मेडिसन मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड कैशियर को दस्तावेजों में गड़बड़ी कर 14 लाख रुपये हड़पने का दोषी करार दिया है। जिसमें कोर्ट ने दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी चंद्र प्रकाश गौतम व अधिवक्ता केशव त्यागी ने बताया कि चार जुलाई 2019 को मेरठ रोड स्थित चैरिटेबल संस्था मेडिसन मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर विजय भास्कर राव ने नगर कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उन्होंने कहा कि मूल रुप से ग्राम धर्मपुर कला थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद निवासी क्रिस्टोफर उर्फ चिंटू पुत्र चंद्रपाल सिंह मिशन हॉस्पिटल में हेड कैशियर के पद पर तैनात है। जो वर्तमान में मेरठ रोड स्थित आवास विकास कॉलोनी में रहता है। हेड कैशियर क्रिस्टोफर द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर हॉस्पिटल के 14 लाख रुपये का गबन किया गया है, जिस पर पुलिस ने मामले की धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने व उनका प्रयोग करने सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया, जिसमें आरोपी क्रिस्टोफर को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को 15 की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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