फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   hapur news

अब हापुड़ में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 14 Sep 2022 10:18 PM IST
सार

अब हापुड़ में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य हापुड़।पालतू कुत्तों का शोक करने वालों को अब इनका पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है।पालतू कुत्तों का नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन एक हजार रुपये में होगा।घरों में कुत्ता पालने के लिए नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन कराकर उसका लाइसेंस बनवाने का नियम है।

विज्ञापन
hapur news

विस्तार

अब हापुड़ में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य
विज्ञापन

हापुड़। पालतू कुत्तों का शोक करने वालों को अब इनका पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। पंजीकरण नहीं कराने वालों के खिलाफ नगर पालिका कार्रवाई करेगी। वहीं नगर में पालतू कुत्तों को चिन्हित करने के लिए जल्द ही सर्वे भी शुरू होने जा रहा है। पालतू कुत्तों का नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन एक हजार रुपये में होगा।
घरों में कुत्ता पालने के लिए नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन कराकर उसका लाइसेंस बनवाने का नियम है। लेकिन, नगर पालिका में आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हालांकि, पिछली बोर्ड बैठक में इसके लिए एक प्रस्ताव भी पास किया गया था। प्रस्ताव पास होने के एक साल बाद अब नगर में पालतू कुत्तों की गिनती करने के लिए सर्वे किया जाएगा। यह सर्वे सभी वार्डों के सफाई निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।
विज्ञापन

बता दें कि पिछले दिनों लखनऊ में पिटबुल नस्ल के पालतू कुत्ते ने मालकिन पर हमला बोल दिया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। वहीं गाजियाबाद में भी एक बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया, जिसके 150 टांके लगे हैं। इन घटनाओं के बाद अब नगर पालिका ने यह कदम उठाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

लाइसेंस न लेने पर माना जाएगा अवैध
नगर पालिका के अनुसार, जिन लोगों के पास पालतू कुत्ता है, उन्हें नगर पालिका से लाइसेंस लेना जरूरी है। यदि वह लाइसेंस नहीं लेते हैं, तो उसे अवैध माना जाएगा। नगर पालिका द्वारा उनके पालतू कुत्ते को जब्त भी किया जा सकता है। पालतू कुत्ते का लाइसेंस न होने पर पांच हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
आक्रामक पालतू कुत्ते लोगों को अधिक पसंद
कुत्ता पालने के शौकीन अधिकांश लोगों को आक्रामक कुत्ते अधिक पसंद आते हैं। इनमें पिटबुल, रॉट वेल्लर, जर्मन शेफर्ड, डाबरमैन बुलमास्टिफ, मालाम्यूट, वोल्फ हाइब्रिड, बॉक्सर, ग्रेट डैन, पाकिस्तानी बुल्ली आदि शामिल हैं।
रजिस्ट्रेशन का प्रतिवर्ष होगा नवीनीकरण
एसडीएम व कार्यकारी अधिशासी अधिकारी अरविंद द्विवेदी ने बताया कि नगर पालिका द्वारा पास किए गए प्रस्ताव पर कार्य किया जा रहा है। सभी 41 वार्डों के सफाई निरीक्षकों के माध्यम से पालतू कुत्तों का सर्वे कराया जाएगा। पालक अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन सफाई निरीक्षक के द्वारा या नगर पालिका में करा सकते हैं। इसी प्रकार लावारिस कुत्तों का भी सर्वे कराया जाएगा।

ये हैं नियम
- श्वान पालक को 15 दिन के भीतर नगर पालिका को सूचना देनी होगी।
- प्रति वर्ष 31 मार्च को पालतू कुत्ते का लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा।
- 50 रुपये प्रति दिन के अनुसार विलंब शुल्क निर्धारित किया हुआ है।
- पंजीकरण के समय एंटी रैबीज टीकाकरण का प्रमाण पत्र देना होगा।
- सार्वजनिक स्थान पर गंदगी, लावारिस छोड़कर भ्रमण प्रतिबंधित होगा।
- किसी व्यक्ति की शिकायत या गंदगी आदि पर जुर्माना किया जाएगा।
- नगर पालिका के पास लाइसेंस निरस्तीकरण का अधिकार होगा।
- पालतू कुत्ते द्वारा किसी को काटने पर पालक पर कार्रवाई की जाएगी।
ये है कानून
- पालतू कुत्ते के काटने से मौत पर मालिक पर धारा 429 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसमें पांच साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
- पालतू कुत्ते के काटने से जख्मी होने पर मालिक पर धारा 289 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसमें छह माह की सजा व एक हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed