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हापुड़ में 12, गढ़ और पिलखुवा में नौ-नौ लाख खर्च कर सकेंगे अध्यक्ष प्रत्याशी

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 31 Aug 2022 10:18 PM IST
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हापुड़ में 12, गढ़ और पिलखुवा में नौ-नौ लाख खर्च कर सकेंगे अध्यक्ष प्रत्याशी
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हापुड़। नगरीय निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अध्यक्ष और सभासद पदों के प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है। आयोग के अनुसार हापुड़ नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 12 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। जबकि, गढ़मुक्तेश्वर और पिलखुवा नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नौ-नौ लाख रुपये और बाबूगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 2.50 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं।
हापुड़ नगर पालिका में 41 वार्ड हैं। जबकि पिलखुवा और गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के अंतर्गत 25-25 वार्ड आते हैं। इसके अलावा बाबूगढ़ नगर पंचायत में 10 वार्ड आते हैं। दिसंबर माह में अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जिसके लिए नवंबर में चुनाव प्रस्तावित हैं। उससे पहले निर्वाचन आयोग ने सभी का चुनाव में होने वाला खर्च निर्धारित कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने 41 से 55 वार्ड वाली नगर पालिका में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए चुनावी खर्च 12 लाख और 25 से 40 वार्ड वाली नगर पालिका में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए चुनावी खर्च नौ लाख रुपये निर्धारित किया है। जबकि सदस्य 50 हजार से दो लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। वहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला प्रत्याशी को जमानत राशि व नामांकन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। चुनाव खर्च अनारक्षित प्रत्याशियों के समान रहेगा।
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ये शुल्क हैं निर्धारित
- नगर पालिका अध्यक्ष पद : अनारक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 500 रुपये, जमानत राशि आठ हजार रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 250 और जमानत राशि चार हजार रुपये होगी।
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- नगर पालिका सदस्य पद : अनारक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क दो सौ रुपये जमानत राशि दो हजार रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क सौ रुपये और जमानत राशि एक हजार रुपये होगी।
- नगर पंचायत अध्यक्ष पद : आरक्षित वर्ग नामांकन शुल्क 250 रुपये, जमानत राशि पांच हजार, आरक्षित वर्ग नामांकन शुल्क 125 रुपये और जमानत राशि 2500 रुपये होगी।
- नगर पंचायत सदस्य : आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क सौ रुपये, जमानत राशि दो हजार रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन राशि पचास रुपये और जमानत राशि एक हजार रुपये होगी।

आरक्षित वर्ग की ली जाएगी राशि
अपर जिलाधिकारी श्रद्धा शांडिल्यायन ने बताया कि अनारक्षित पद के लिए यदि आरक्षित वर्ग का कोई भी उम्मीदवार नामांकन पत्र खरीदता है तो उससे आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित राशि ही ली जाएगी। नामांकन के दिन से लेकर निर्वाचन की घोषणा तक होने वाले खर्च का लेखा जोखा रखना होगा। चुनावी खर्च के लिए प्रत्याशी को बैंक में एक अलग से खाता खोलना होगा और उसकी जानकारी आरओ को देनी होगी। जिन प्रत्याशियों का खर्चा रजिस्टर की जांच में निर्धारित धनराशि से अधिक पाया गया तो उस प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
जिले में कुल 3,10,969 मतदाता डालेंगे वोट
नगर निकाय का नाम पुरुष मतदाता महिला मतदाता कुल योग
पिलखुवा 35,789 32,224 68,013
हापुड़ 1,06516 95,522 2,02038
गढ़मुक्तेश्वर 19,449 17,199 36,648
बाबूगढ़ 2,269 2,001 4,270
जनपदीय योग 1,64,023 1,46,946 3,10,969
मुकुल मिश्रा 31एचपीआर08
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