फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   hapur news

26 अगस्त तक बकायेदार ओटीएस में करा सकेंगे पंजीकरण

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 26 Jul 2022 10:42 PM IST
विज्ञापन
hapur news
26 अगस्त तक बकायेदार ओटीएस में करा सकेंगे पंजीकरण
विज्ञापन

हापुड़। परिवहन विभाग द्वारा रोड टैक्स के बकाएदारों को राहत देने और राजस्व को हासिल करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत वाहन स्वामियों को राहत दिलाने के लिए शासन ने अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब वाहन स्वामी 26 अगस्त तक योजना में अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
जिले में 3065 व्यवसायिक वाहन पंजीकृत हैं। इन वाहनों पर विभाग का 3.97 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। जिस पर 2.37 करोड़ रुपये ब्याज है। एआरटीओ कार्यालय से इन बकायेदारों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। शासन ने वाहन मालिकों को वाहनों का टैक्स जमा करने के लिए कर में छूट देने की घोषणा की थी। इसके बावजूद इन बकायेदारों ने बकाया जमा कराने की सुध नहीं ली है। बकायदारों के टैक्स जमा कराने के लिए शासन ने अब योजना में पंजीकरण कराने के लिए अंतिम तिथि को एक माह के लिए बढ़ा दिया है। पहले अंतिम तिथि 26 जुलाई थी, अब 26 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।
विज्ञापन

एआरटीओ प्रशासन अजीत श्रीवास्तव ने बताया कि बकायेदार एक हजार रुपये की रसीद कटवाने के साथ 21 दिन के अंदर पहली किस्त जमा कर सकता है। दूसरी व तीसरी किस्त 25 व 28 दिन में जमा करनी होगी। योजना में विलंब शुल्क में छूट मिलने से वाहन स्वामियों को काफी राहत मिलेगी। बकाया जमा करने के लिए वाहन स्वामी 26 अगस्त तक पंजीकरण करा लें। तभी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि ओटीएस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए 96 वाहन स्वामियों ने पंजीकरण करा लिया है। इनसे अब तक 22 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed