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3065 व्यवसायिक वाहनों का 2.37 करोड़ का ब्याज किया जाएगा माफ
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3065 व्यवसायिक वाहनों का 2.37 करोड़ का ब्याज होगा माफ
हापुड़। वाहनों के बकाया टैक्स और जुर्माने के विवाद को सुलझाने के लिए सरकार ने विद्युत निगम की तर्ज पर परिवहन विभाग में एक मुश्त समाधान (ओटीएस) योजना की शुरूआत की है। योजना के अंतर्गत वाहनों पर लगने वाला कर माफ किया जाएगा। कर में छूट लेने के लिए वाहन मालिकों को 26 जुलाई तक एक हजार रुपये के शुल्क के साथ आवेदन कर अपना पंजीकरण कराना होगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अजीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में 3065 व्यवसायिक वाहन पंजीकृत हैं। इन वाहनों पर विभाग का 3.97 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। जिस पर 2.37 करोड़ रुपये ब्याज है। विभाग की ओर से वसूली के लिए 1380 पत्र जारी किए गए हैं। शासन ने वाहन मालिकों को वाहनों का टैक्स जमा करने के लिए कर में छूट देने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत वाहन स्वामी को 26 जुलाई तक एक हजार रुपये के शुल्क के साथ आवेदन कर अपना पंजीकरण कराना होगा।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं वाहनों को छूट प्रदान की जाएगी, जिनका रजिस्ट्रेशन एक अप्रैल 2020 से पहले का है। इसके अलावा ऐसे वाहन जिनका बकाए को लेकर न्यायालय में वाद विचाराधीन है को भी शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। वाहन मालिक को एक एकमुश्त या 35 दिन के अंदर तीन किस्त में बकाया जमा करने का विकल्प दिया जाएगा। वाहन मालिक को पहली किस्त में 50 प्रतिशत और दूसरी व तीसरी किस्त में 25-25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि अब तक आठ वाहन स्वामियों के ब्याज की माफी के लिए आवेदन भी प्राप्त हो चुके हैं।
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इस प्रकार करें आवेदन
वाहन स्वामी को संबंधित परिवहन विभाग के कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसके बाद दस दिन के अंदर अधिकारी आवेदन का निस्तारण करेंगे। जिसके बाद तीन किस्तों में पेनल्टी का भुगतान करना होगा। साथ ही वाहन संबंधित दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
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हापुड़। वाहनों के बकाया टैक्स और जुर्माने के विवाद को सुलझाने के लिए सरकार ने विद्युत निगम की तर्ज पर परिवहन विभाग में एक मुश्त समाधान (ओटीएस) योजना की शुरूआत की है। योजना के अंतर्गत वाहनों पर लगने वाला कर माफ किया जाएगा। कर में छूट लेने के लिए वाहन मालिकों को 26 जुलाई तक एक हजार रुपये के शुल्क के साथ आवेदन कर अपना पंजीकरण कराना होगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अजीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में 3065 व्यवसायिक वाहन पंजीकृत हैं। इन वाहनों पर विभाग का 3.97 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। जिस पर 2.37 करोड़ रुपये ब्याज है। विभाग की ओर से वसूली के लिए 1380 पत्र जारी किए गए हैं। शासन ने वाहन मालिकों को वाहनों का टैक्स जमा करने के लिए कर में छूट देने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत वाहन स्वामी को 26 जुलाई तक एक हजार रुपये के शुल्क के साथ आवेदन कर अपना पंजीकरण कराना होगा।
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उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं वाहनों को छूट प्रदान की जाएगी, जिनका रजिस्ट्रेशन एक अप्रैल 2020 से पहले का है। इसके अलावा ऐसे वाहन जिनका बकाए को लेकर न्यायालय में वाद विचाराधीन है को भी शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। वाहन मालिक को एक एकमुश्त या 35 दिन के अंदर तीन किस्त में बकाया जमा करने का विकल्प दिया जाएगा। वाहन मालिक को पहली किस्त में 50 प्रतिशत और दूसरी व तीसरी किस्त में 25-25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि अब तक आठ वाहन स्वामियों के ब्याज की माफी के लिए आवेदन भी प्राप्त हो चुके हैं।
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इस प्रकार करें आवेदन
वाहन स्वामी को संबंधित परिवहन विभाग के कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसके बाद दस दिन के अंदर अधिकारी आवेदन का निस्तारण करेंगे। जिसके बाद तीन किस्तों में पेनल्टी का भुगतान करना होगा। साथ ही वाहन संबंधित दस्तावेज भी जमा करने होंगे।