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नाबालिग को ले जाने पर दोषी को पांच वर्ष कारावास
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नाबालिग को ले जाने पर दोषी का पांच वर्ष कारावास
हापुड़। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने एक नाबालिग किशोरी को बहकाकर ले जाने के मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र कुमार त्यागी ने बताया कि क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने थाना हापुड़ देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें उसने कहा कि गांव टियाला निवासी गुलफाम पुत्र इस्लाम उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर कहीं ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद यह मामला न्यायालय में आया। पीड़िता के नाबालिग होने के कारण मामले की सुनवाई अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में हुई। उन्होंने कोर्ट के समक्ष मामले से संबंधित मजबूत साक्ष्य रखे। जिसमें उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद गुलफाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और न्यायालय में पेश किया। जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। उसके बाद न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभी तक जमानत नहीं दी थी। घटना के बाद से ही गुलफाम जेल में ही है। उन्होंने आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्वेता दीक्षित ने आरोपी गुलफाम को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने की दशा में तीन माह की सजा बढ़ा दी जाएगी।
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हापुड़। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने एक नाबालिग किशोरी को बहकाकर ले जाने के मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र कुमार त्यागी ने बताया कि क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने थाना हापुड़ देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें उसने कहा कि गांव टियाला निवासी गुलफाम पुत्र इस्लाम उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर कहीं ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद यह मामला न्यायालय में आया। पीड़िता के नाबालिग होने के कारण मामले की सुनवाई अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में हुई। उन्होंने कोर्ट के समक्ष मामले से संबंधित मजबूत साक्ष्य रखे। जिसमें उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद गुलफाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और न्यायालय में पेश किया। जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। उसके बाद न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभी तक जमानत नहीं दी थी। घटना के बाद से ही गुलफाम जेल में ही है। उन्होंने आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्वेता दीक्षित ने आरोपी गुलफाम को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने की दशा में तीन माह की सजा बढ़ा दी जाएगी।
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