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अरुण हत्याकांड के तीन आरोपियों का कोर्ट में आत्मसमर्पण
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अरुण हत्याकांड में तीन आरोपियों का कोर्ट में आत्मसमर्पण
हापुड़। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव रमपुरा में हुई हत्या के तीन आरोपियों ने बृहस्पतिवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। आरोपियों के अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत अर्जी भी दाखिल की। जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया।
सहायक अभियोजन अधिकारी चंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि दस फरवरी को गांव रमपुरा निवासी अरुण की गांव में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस पर मृतक के पिता विनोद कुमार ने गांव के ही रवि, सूरज, पिंटू व काले के खिलाफ पिलखुवा कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। थाने में मुकदमा लिखे जाने के बाद आरोपी फरार हो गए। बृहस्पतिवार को तीन आरोपी सूरज, पिंटू व काले ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। इसी दौरान आरोपियों के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में जमानत अर्जी भी दाखिल की। जमानत अर्जी में आरोपियों के अधिवक्ता ने तीनों को निर्दोष बताया। तीनों को रंजिशन फंसाने का आरोप लगाते हुए कोर्ट से जमानत देने की मांग की। जिसका उनके द्वारा विरोध किया गया। उन्होंने कोर्ट के समक्ष आरोपियों द्वारा किए गये अपराध के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किये। जिसको सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद्रजीत सिंह ने तीनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी और तीनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश किए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।
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हापुड़। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव रमपुरा में हुई हत्या के तीन आरोपियों ने बृहस्पतिवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। आरोपियों के अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत अर्जी भी दाखिल की। जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया।
सहायक अभियोजन अधिकारी चंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि दस फरवरी को गांव रमपुरा निवासी अरुण की गांव में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस पर मृतक के पिता विनोद कुमार ने गांव के ही रवि, सूरज, पिंटू व काले के खिलाफ पिलखुवा कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। थाने में मुकदमा लिखे जाने के बाद आरोपी फरार हो गए। बृहस्पतिवार को तीन आरोपी सूरज, पिंटू व काले ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। इसी दौरान आरोपियों के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में जमानत अर्जी भी दाखिल की। जमानत अर्जी में आरोपियों के अधिवक्ता ने तीनों को निर्दोष बताया। तीनों को रंजिशन फंसाने का आरोप लगाते हुए कोर्ट से जमानत देने की मांग की। जिसका उनके द्वारा विरोध किया गया। उन्होंने कोर्ट के समक्ष आरोपियों द्वारा किए गये अपराध के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किये। जिसको सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद्रजीत सिंह ने तीनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी और तीनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश किए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।
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