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कोर्ट ने खारिज की दोनों आरोपियों की जमानत अजी
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कोर्ट ने खारिज की दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी
हापुड़। एआईएमआईएम के अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हमले के दोनों आरोपियों ने सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
सहायक अभियोजन अधिकारी चंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि पुलिस ने ओवैसी पर हमले के दोनों आरोपी सचिन व शुभम को कोर्ट के आदेश पर 13 फरवरी की सुबह दस बजे से 24 घंटे के लिए रिमांड पर लिया था। सोमवार की सुबह दस बजे रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया। इस दौरान ही आरोपियों के अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। जिसमें अधिवक्ता द्वारा दोनों आरोपियों को निर्दोष बताते हुए कोर्ट से सचिन व शुभम को जमानत देने की मांग की। अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया और कोर्ट को बताया कि पुलिस द्वारा जिन धाराओं में सचिन व शुभम को आरोपी बनाया है। वह पूरी तरह से सही है। क्योंकि आरोपियों द्वारा जो अपराध किया है। उसके अनुसार ही पुलिस द्वारा उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जिसके साक्ष्य भी पुलिस के पास है। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर जो मोबाइल प्राप्त किए हैं। उसके बाद उनके द्वारा किए गए अपराध से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए आरोपियों को किसी भी सूरत में जमानत न दी जाए। मजिस्ट्रेट इंद्रजीत सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी और दोनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश किए। जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया।
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हापुड़। एआईएमआईएम के अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हमले के दोनों आरोपियों ने सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
सहायक अभियोजन अधिकारी चंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि पुलिस ने ओवैसी पर हमले के दोनों आरोपी सचिन व शुभम को कोर्ट के आदेश पर 13 फरवरी की सुबह दस बजे से 24 घंटे के लिए रिमांड पर लिया था। सोमवार की सुबह दस बजे रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया। इस दौरान ही आरोपियों के अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। जिसमें अधिवक्ता द्वारा दोनों आरोपियों को निर्दोष बताते हुए कोर्ट से सचिन व शुभम को जमानत देने की मांग की। अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया और कोर्ट को बताया कि पुलिस द्वारा जिन धाराओं में सचिन व शुभम को आरोपी बनाया है। वह पूरी तरह से सही है। क्योंकि आरोपियों द्वारा जो अपराध किया है। उसके अनुसार ही पुलिस द्वारा उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जिसके साक्ष्य भी पुलिस के पास है। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर जो मोबाइल प्राप्त किए हैं। उसके बाद उनके द्वारा किए गए अपराध से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए आरोपियों को किसी भी सूरत में जमानत न दी जाए। मजिस्ट्रेट इंद्रजीत सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी और दोनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश किए। जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया।
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