फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   hapur news

ओवैसी के काफिले पर हमले के दोनों आरोपी 24 घंटे की रिमांड पर

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 11 Feb 2022 10:06 PM IST
विज्ञापन
hapur news
ओवैसी के काफिले पर हमले के दोनों आरोपी 24 घंटे की रिमांड पर
विज्ञापन

हापुड़। पुलिस ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हमले के दोनों आरोपियों को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। जहां पर पुलिस ने दोनों आरोपियों का 72 घंटे का पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट ने पुलिस को 24 घंटे के रिमांड की मंजूरी दी। आरोपियों के इस रिमांड में मामले की दबी परतें काफी हद तक खुल सकती हैं। आरोपियों के न्यायालय में रहने तक पुलिस द्वारा अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा रखी। अधिवक्ताओं के अलावा किसी अन्य को न्यायालय परिसर में जाने नहीं दिया गया। जिसमें मीडिया को भी न्यायालय परिसर से बाहर ही रोक दिया गया।
एआईएमआईएम के अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कार पर तीन फरवरी को उस समय हमला किया गया था जब वह मेरठ के किठौर में चुनावी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। शाम के समय छिजारसी टोल पर उनकी कार पर चार गोलियां मारी गई।
विज्ञापन

हमले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने शुक्रवार को दोनों आरोपी सचिन व शुभम को सीजेएम कोर्ट में पेश कर कस्टडी रिमांड की मांग की। जहां पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने ने अपना-अपना तर्क रखा। प्रभारी सुंयक्त निदेशक अभियोजन मुकेश कुमार गोयल व सहायक अभियोजन अधिकरी चंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि मामले के खुलासे के लिए पुलिस की तरफ से उन्होंने न्यायालय से पुलिस कस्टडी रिमांड देने के लिये अर्जी दाखिल की। जिस पर उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखे कि मामले के खुलासे के लिए रिमांड जरूरी है। क्योंकि रिमांड मिलने पर पुलिस इस मामले में प्रयोग हुए मोबाइल बरामद कर सकती है। मोबाइल के संबंध में आरोपियों से बरामदगी जरूरी है, ताकि उसके डेटा से केस के संबंध में और जानकारी जुटाई जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

साथ ही आरोपियों से पूछताछ की जाएगी कि इस पूरे षड़यंत्र में किसी अन्य व्यक्ति का तो हाथ नहीं है। इसके अलावा केस में हथियार और कारतूस के बारे में भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। जिसके लिए पुलिस द्वारा मांग जा रहा 72 घंटे का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाना जरूरी है।
13 फरवरी की सुबह दस बजे से मिली रिमांड की अनुमति
दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद्रजीत सिंह ने पुलिस को 24 घंटे के रिमांड को मंजूरी दी। यह रिमांड 13 फरवरी की सुबह दस बजे से 14 फरवरी की सुबह दस बजे तक रहेगा। इस बीच पुलिस दोनों आरोपियों को मोबाइल बरामद कराने के लिए संदिग्ध स्थानों पर ले जा सकती है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को आदेश किया कि रिमांड पर लेते समय व रिमांड पूरा होने पर दोनों आरोपियों की मेडिकल जांच जरूर कराई जाए।

कचहरी परिसर को छावनी में किया तब्दील -
सचिन और शुभम की पेशी के दौरान शुक्रवार को एक बार फिर कचहरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान गेट पर भारी पुलिस बल तैनात करते हुए अधिवक्ताओं के अलावा किसी के अंदर आने जाने पर रोक लगा दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed