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फर्जी कागजात से जमानत कराने वाले दो गिरफ्तार
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फर्जी कागजात से जमानत कराने वाले दो गिरफ्तार
हापुड़। चोरी के मामले में जेल में बंद आरोपी की जमानत करने के लिए फर्जी कागजात तैयार कर जमानतनामा और बंधपत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने दो पेशेवर जमानतियों को गिरफ्तार किया है। जबकि, दो आरोपी अभी फरार हैं।
पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि 26 दिसंबर 2021 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रीडर सुभाष चंद त्यागी ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि चोरी के मामले में लिप्त संभल निवासी मुशाहिद तेली को कोतवाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुशाहिद की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 50-50 हजार रुपये के बंधपत्र और जमानती प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। आरोपी पक्ष ने गांव सरावा निवासी लखमी, कृष्णा, जयकिशोर और महेंद्र से मिलीभगत कर फर्जी ढंग से जमानतनामा व बंधपत्र तैयार करके न्यायालय में प्रस्तुत करा दिए। सत्यापन के लिए जमानतनामा व बंधपत्र संबंधित थाने व तहसील में भेजा गया।
इस संबंध में कोतवाली हापुड़ नगर के पेरोकार रविंद्र कुमार ने न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करते हुए बताया कि मुशाहिद तेली के जमानतनामे में एचसीपी रामफल सिंह की तरफ से 19 दिसंबर 2021 को रिपोर्ट लगाई गई थी। जबकि रामफल सिंह नाम का कोई पुलिसकर्मी कोतवाली नगर में तैनात नहीं है। जांच आख्या के साथ गांव सरावा के प्रधान की रिपोर्ट भी संलग्न की गई थी। गांव प्रधान मदनपाल से इस संबंध में पूछताछ की। ग्राम प्रधान ने बताया कि आरोपी पक्ष के लोगों ने फर्जी ढंग से उनके नाम का प्रमाण पत्र बनाया गया था। शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने पेशेवर जमानती कृष्णा व जयकिशोर को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि लखमी व महेंद्र फिलहाल फरार चल रहे हैं।
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हापुड़। चोरी के मामले में जेल में बंद आरोपी की जमानत करने के लिए फर्जी कागजात तैयार कर जमानतनामा और बंधपत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने दो पेशेवर जमानतियों को गिरफ्तार किया है। जबकि, दो आरोपी अभी फरार हैं।
पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि 26 दिसंबर 2021 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रीडर सुभाष चंद त्यागी ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि चोरी के मामले में लिप्त संभल निवासी मुशाहिद तेली को कोतवाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुशाहिद की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 50-50 हजार रुपये के बंधपत्र और जमानती प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। आरोपी पक्ष ने गांव सरावा निवासी लखमी, कृष्णा, जयकिशोर और महेंद्र से मिलीभगत कर फर्जी ढंग से जमानतनामा व बंधपत्र तैयार करके न्यायालय में प्रस्तुत करा दिए। सत्यापन के लिए जमानतनामा व बंधपत्र संबंधित थाने व तहसील में भेजा गया।
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इस संबंध में कोतवाली हापुड़ नगर के पेरोकार रविंद्र कुमार ने न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करते हुए बताया कि मुशाहिद तेली के जमानतनामे में एचसीपी रामफल सिंह की तरफ से 19 दिसंबर 2021 को रिपोर्ट लगाई गई थी। जबकि रामफल सिंह नाम का कोई पुलिसकर्मी कोतवाली नगर में तैनात नहीं है। जांच आख्या के साथ गांव सरावा के प्रधान की रिपोर्ट भी संलग्न की गई थी। गांव प्रधान मदनपाल से इस संबंध में पूछताछ की। ग्राम प्रधान ने बताया कि आरोपी पक्ष के लोगों ने फर्जी ढंग से उनके नाम का प्रमाण पत्र बनाया गया था। शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने पेशेवर जमानती कृष्णा व जयकिशोर को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि लखमी व महेंद्र फिलहाल फरार चल रहे हैं।
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