{"_id":"61d886c88cbb3264c90df86c","slug":"hapur-news-hapur-news-gbd23238062","type":"story","status":"publish","title_hn":"पुलिस ने छह हजार लोगों को किया मुचलका पाबंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पुलिस ने छह हजार लोगों को किया मुचलका पाबंद
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पुलिस ने छह हजार लोगों को किया मुचलका पाबंद
हापुड़। विधानसभा चुनाव के लिए अब कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराया जा सके, इसके लिए पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस दौरान किसी भी प्रकार से अप्रिय घटना सामने न आए, इसके लिए जिले भर में छह हजार लोगों को मुचलका पाबंद किया गया है। करीब नौ हजार लोगों को नोटिस भेजा गया है। पिछले चुनावों में बवाल करने वालों की विशेष निगरानी की जा रही है। इसके अलाव वांछित व जेल से छूटे अपराधियों पर भी कार्रवाई की जा रही है।
एएसपी सर्वेश मिश्रा ने बताया कि चुनाव जैसे कार्यक्रमों से पहले इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। पिछले चुनाव के दौरान बवाल करने वाले खुरापातियों को सबसे पहले चिह्नित किया गया है। इस बार पाबंदी की रकम दो से पांच लाख तक रखी गई है। पिछली स्थितियों को देखते हुए संबंधित व्यक्ति पर पाबंदी की गई है। बीट सिपाही ऐसे शरारती तत्वों की सूची तैयार कर रहे हैं। इस सूची का अपने स्तर से थाना प्रभारी और सीओ सत्यापन करेंगे। ऑपरेशन पहचान एप की भी इसमें मदद ली जाएगी।
शांतिभंग की आशंका में पाबंद किए जाने का है प्रावधान
एएसपी ने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ आइपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 107/16 के तहत तहत शांतिभंग की आशंका में पाबंद किए जाने का प्रावधान है। पुलिस अपराधों पर नियंत्रण के लिए इसकी कार्रवाई करती है। धारा 107/16 के तहत पुलिस की रिपोर्ट के तहत मजिस्ट्रेट संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करता है। इसके बाद उस व्यक्ति को अदालत में हाजिर होकर मुचलका भरना पड़ता है। पाबंद की अवधि छह महीने तक की होती है। इसे साल भर तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसे जिले में करीब छह हजार लोगों को मुचलका पाबंद करते हुए करीब नौ हजार लोगों को नोटिस जारी कर चेतावनी जारी कर दी गई है। वाहनों की चेकिंग की कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
हापुड़। विधानसभा चुनाव के लिए अब कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराया जा सके, इसके लिए पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस दौरान किसी भी प्रकार से अप्रिय घटना सामने न आए, इसके लिए जिले भर में छह हजार लोगों को मुचलका पाबंद किया गया है। करीब नौ हजार लोगों को नोटिस भेजा गया है। पिछले चुनावों में बवाल करने वालों की विशेष निगरानी की जा रही है। इसके अलाव वांछित व जेल से छूटे अपराधियों पर भी कार्रवाई की जा रही है।
एएसपी सर्वेश मिश्रा ने बताया कि चुनाव जैसे कार्यक्रमों से पहले इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। पिछले चुनाव के दौरान बवाल करने वाले खुरापातियों को सबसे पहले चिह्नित किया गया है। इस बार पाबंदी की रकम दो से पांच लाख तक रखी गई है। पिछली स्थितियों को देखते हुए संबंधित व्यक्ति पर पाबंदी की गई है। बीट सिपाही ऐसे शरारती तत्वों की सूची तैयार कर रहे हैं। इस सूची का अपने स्तर से थाना प्रभारी और सीओ सत्यापन करेंगे। ऑपरेशन पहचान एप की भी इसमें मदद ली जाएगी।
विज्ञापन
शांतिभंग की आशंका में पाबंद किए जाने का है प्रावधान
एएसपी ने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ आइपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 107/16 के तहत तहत शांतिभंग की आशंका में पाबंद किए जाने का प्रावधान है। पुलिस अपराधों पर नियंत्रण के लिए इसकी कार्रवाई करती है। धारा 107/16 के तहत पुलिस की रिपोर्ट के तहत मजिस्ट्रेट संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करता है। इसके बाद उस व्यक्ति को अदालत में हाजिर होकर मुचलका भरना पड़ता है। पाबंद की अवधि छह महीने तक की होती है। इसे साल भर तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसे जिले में करीब छह हजार लोगों को मुचलका पाबंद करते हुए करीब नौ हजार लोगों को नोटिस जारी कर चेतावनी जारी कर दी गई है। वाहनों की चेकिंग की कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
विज्ञापन