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फर्जी दस्तावेज से जमानत कराने वाला गिरोह पकड़ा
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फर्जी दस्तावेज से जमानत कराने वाला गिरोह पकड़ा
हापुड़। चोरी के मामले में जेल में बंद आरोपी की जमानत करने के लिए आरोपी पक्ष के लोगों ने पेशेवर जमानतियों से मिलीभगत कर फर्जी ढंग से जमानत नामा व बंधपत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। दस्तावेजों पर कोतवाल के फर्जी हस्ताक्षर व ग्राम प्रधान का फर्जी प्रमाण पत्र भी संलग्न किया। मामले का खुलासा होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रीडर ने चार पेशेवर जमानतियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रीडर सुभाष चंद त्यागी ने बताया कि चोरी के मामले में लिप्त संभल निवासी मुशाहिद तेली को कोतवाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुशाहिद की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 50-50 हजार रुपये के बंधपत्र व जमानती प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। उन्होंने बताया कि आरोपी पक्ष के लोगों ने पेशेवर जमानती गांव सरावा निवासी लखमी, कृष्णा, जयकिशोर व महेंद्र से मिलीभगत कर फर्जी ढंग से जमानतनामा व बंधपत्र तैयार करके न्यायालय में प्रस्तुत करा दिए। सत्यापन के लिए जमानतनामा व बंधपत्र संबंधित थाने व तहसील में भेजा गया।
इस संबंध में कोतवाली हापुड़ नगर के पैरोकार रविंद्र कुमार ने न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करते हुए बताया कि मुशाहिद तेली के जमानतनामे में एचसीपी रामफल सिंह द्वारा 19 दिसंबर 2021 को रिपोर्ट लगाई गई थी। जबकि रामफल सिंह नाम का कोई पुलिसकर्मी कोतवाली नगर में तैनात ही नहीं है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सोमवीर सिंह से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जांच आख्या पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। रामफल सिंह नाम का पुलिसकर्मी भी थाने पर तैनात नहीं है।
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जांच आख्या के साथ गांव सरावा के प्रधान की रिपोर्ट भी संलग्न की गई थी। गांव प्रधान मदनपाल का भी इन लोगों ने फर्जी ढंग से उनके नाम का प्रमाण पत्र बनाया गया। जिसे जांच आख्या के साथ संलग्न कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर न्यायालय से रिहाई परवाना जारी कराया है।
कोट-
सीओ एसएन वैभव पांडेय ने बताया कि पेशेवर जमानती लखमी, कृष्णा, जयकिशोर व महेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
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हापुड़। चोरी के मामले में जेल में बंद आरोपी की जमानत करने के लिए आरोपी पक्ष के लोगों ने पेशेवर जमानतियों से मिलीभगत कर फर्जी ढंग से जमानत नामा व बंधपत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। दस्तावेजों पर कोतवाल के फर्जी हस्ताक्षर व ग्राम प्रधान का फर्जी प्रमाण पत्र भी संलग्न किया। मामले का खुलासा होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रीडर ने चार पेशेवर जमानतियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रीडर सुभाष चंद त्यागी ने बताया कि चोरी के मामले में लिप्त संभल निवासी मुशाहिद तेली को कोतवाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुशाहिद की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 50-50 हजार रुपये के बंधपत्र व जमानती प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। उन्होंने बताया कि आरोपी पक्ष के लोगों ने पेशेवर जमानती गांव सरावा निवासी लखमी, कृष्णा, जयकिशोर व महेंद्र से मिलीभगत कर फर्जी ढंग से जमानतनामा व बंधपत्र तैयार करके न्यायालय में प्रस्तुत करा दिए। सत्यापन के लिए जमानतनामा व बंधपत्र संबंधित थाने व तहसील में भेजा गया।
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इस संबंध में कोतवाली हापुड़ नगर के पैरोकार रविंद्र कुमार ने न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करते हुए बताया कि मुशाहिद तेली के जमानतनामे में एचसीपी रामफल सिंह द्वारा 19 दिसंबर 2021 को रिपोर्ट लगाई गई थी। जबकि रामफल सिंह नाम का कोई पुलिसकर्मी कोतवाली नगर में तैनात ही नहीं है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सोमवीर सिंह से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जांच आख्या पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। रामफल सिंह नाम का पुलिसकर्मी भी थाने पर तैनात नहीं है।
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जांच आख्या के साथ गांव सरावा के प्रधान की रिपोर्ट भी संलग्न की गई थी। गांव प्रधान मदनपाल का भी इन लोगों ने फर्जी ढंग से उनके नाम का प्रमाण पत्र बनाया गया। जिसे जांच आख्या के साथ संलग्न कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर न्यायालय से रिहाई परवाना जारी कराया है।
कोट-
सीओ एसएन वैभव पांडेय ने बताया कि पेशेवर जमानती लखमी, कृष्णा, जयकिशोर व महेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।