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बिना नोड्यूज चुनाव नहीं लड़ सकेंगे बकायेदार

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 15 Feb 2021 12:32 AM IST
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बिना नोड्यूज चुनाव नहीं लड़ सकेंगे बकायेदार
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हापुड़। बैंकों के कर्जदार हो और चुनाव लड़ने की सोच रहे तो आपकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। चुनाव लड़ने के लिए बैंकों के नोड्यूज प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, वार्ड सभासद, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए आवेदन करने से पहले बैंक की शाखा से यह नोड्यूज यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। जिलाधिकारी ने इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी और तीनों तहसीलों के उपजिलाधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश जारी किए हैं।
पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों को लेकर प्रशासन भी सतर्क है। इसके तहत डीएम ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जो लोग चुनाव के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें नोड्यूज यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। पंचायत चुनाव के लिए ऐसे लोग आवेदन नहीं कर सकेंगे, जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक का कर्ज है। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी और तीनों तहसीलों के उपजिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है। ताकि चुनाव में आवेदन करते समय आवेदक को बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
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दरअसल, ग्राम विकास बैंक के अनुसार जनपद में बैंक की तीन शाखाओं का 2220 किसानों पर 1511.16 लाख रुपये का कर्ज है। जिनमें हापुड़ ब्लॉक की शाखा में 554 बकायेदार पर 592.25 लाख, गढ़ में 1183 बकायेदारों पर 749.88 लाख का ऋण और पिलखुवा शाखा पर 483 बकायेदारों पर 169.03 लाख का ऋण है।
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इनसे वसूली के लिए आरसी भी जारी की जा चुकी है। बावजूद इसके धनराशि जमा नहीं कराई है। छह जनवरी को कर-करेत्तर की समीक्षा बैठक में भी उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लिमिटेड के बकाये की वसूली के संबंध में चर्चा हुई। जिसमें डीएम ने कड़ा रुख इख्तियार किया था। उन्होंने बताया था कि बैंक की जिले की तीनों शाखाओं द्वारा 1139.81 लाख रुपये का ऋण किसानों में वितरित कर रखा है, जिसमें से जिले 575 किसानों की आरसी जारी कर रखी है। इनसे 1201.12 लाख रुपये की वसूली होनी थी, जिसके सापेक्ष सिर्फ 95 किसानों से 61.31 लाख रुपये की वसूली हुई। अभी 480 किसानों से 1139.81 लाख रुपये की वसूली होनी है। आरसी की वसूली करने की जिम्मेदारी तहसीलों पर तैनात अमीनों की है।

अपर जिलाधिकारी जयनाथ यादव ने बताया कि बिना बैंक के अनापत्ति प्रमाण पत्र के किसी भी पद पर किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐेसे में चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को अपना ऋण जमा करना होगा।
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