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तीन गैंगस्टरों को छह वर्ष का कारावास
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तीन गैंगस्टरों को छह वर्ष का कारावास
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेनू राव ने तीन गैंगस्टरों को छह-छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने तीनों गैंगस्टरों को 10-10 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद शर्मा ने बताया कि थाना पिलखुवा जिला हापुड़ की पुलिस द्वारा अभियुक्त तुलसी शर्मा उफ तरुण शर्मा पुत्र विष्णुदत्त शर्मा निवासी गांव खैरपुर खेराबाद थाना पिलखुवा जिला हापुड़ व जब्बर उर्फ जुगनू शर्मा पुत्र विनोद शर्मा व दिनेश शर्मा उर्फ जोनी पुत्र देवेंद्र शर्मा निवासी करनपुर जट्ट थाना पिलखुवा जिला हापुड़ के खिलाफ धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम विचारण के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेनू राव न्यायालय में प्रेषित किया गया था। अब न्यायाधीश रेनू राव ने तुलसी उर्फ तरुण शर्मा, जब्बर शर्मा उर्फ जुगनू शर्मा व दिनेश शर्मा उर्फ जोनी को छह-छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने दोषियों से 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। उन्होंने जुर्माना अदा नहीं करने की दशा में प्रत्येक को दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित करने के भी आदेश दिए हैं।
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेनू राव ने तीन गैंगस्टरों को छह-छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने तीनों गैंगस्टरों को 10-10 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद शर्मा ने बताया कि थाना पिलखुवा जिला हापुड़ की पुलिस द्वारा अभियुक्त तुलसी शर्मा उफ तरुण शर्मा पुत्र विष्णुदत्त शर्मा निवासी गांव खैरपुर खेराबाद थाना पिलखुवा जिला हापुड़ व जब्बर उर्फ जुगनू शर्मा पुत्र विनोद शर्मा व दिनेश शर्मा उर्फ जोनी पुत्र देवेंद्र शर्मा निवासी करनपुर जट्ट थाना पिलखुवा जिला हापुड़ के खिलाफ धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम विचारण के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेनू राव न्यायालय में प्रेषित किया गया था। अब न्यायाधीश रेनू राव ने तुलसी उर्फ तरुण शर्मा, जब्बर शर्मा उर्फ जुगनू शर्मा व दिनेश शर्मा उर्फ जोनी को छह-छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने दोषियों से 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। उन्होंने जुर्माना अदा नहीं करने की दशा में प्रत्येक को दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित करने के भी आदेश दिए हैं।
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