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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास
हापुड़। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट तृतीय कमलेश कुमार ने दोषी माना है। दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने छह जुलाई 2019 को थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया कि छह जुलाई 2019 को उसकी नाबालिग पुत्री गांव में एक शादी समारोह में गई थी। बाबूगढ़ के गांव गोहरा व हाल पता थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव बक्सर ढाना रोड निवासी राजेंद्र शर्मा भी शादी में गया था। शादी समारोह से आरोपी उसकी पुत्री का अपहरण कर ले गया था। आरोपी ने पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की थी। उसके बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। अब न्यायाधीश ने आरोपी राजेंद्र को दोषी करार दिया है। दोषी को दस वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से एक लाख रुपये की प्रतिकर धनराशि देने के भी आदेश दिए हैं। संवाद
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हापुड़। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट तृतीय कमलेश कुमार ने दोषी माना है। दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने छह जुलाई 2019 को थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया कि छह जुलाई 2019 को उसकी नाबालिग पुत्री गांव में एक शादी समारोह में गई थी। बाबूगढ़ के गांव गोहरा व हाल पता थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव बक्सर ढाना रोड निवासी राजेंद्र शर्मा भी शादी में गया था। शादी समारोह से आरोपी उसकी पुत्री का अपहरण कर ले गया था। आरोपी ने पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की थी। उसके बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। अब न्यायाधीश ने आरोपी राजेंद्र को दोषी करार दिया है। दोषी को दस वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से एक लाख रुपये की प्रतिकर धनराशि देने के भी आदेश दिए हैं। संवाद
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