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रंजिशन घर में घुसकर किसान पर हमला
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रंजिशन घर में घुसकर किसान पर हमला
गढ़मुक्तेश्वर। बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव करीमपुर में रंजिशन गांव के ही लोगों ने किसान के घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग की। घटना के करीब ढाई माह बाद न्यायालय के आदेश पर तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो सकी है।
गांव करीमपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने न्यायालय के आदेश पर बहादुरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिसने बताया कि पड़ोसी गांव जखैड़ा रहमतपुर में काफी समय से शीतला माता मंदिर पर मेले का आयोजन होता है। दिसंबर 2021 में वह अपने परिजनों के साथ भैंसा-बुग्गी से शीतला माता मंदिर गया था, जहां से लौटने के दौरान गांव के ही रहने वाले योगेंद्र, इंद्राज, पुष्पेंद्र अपनी भैंसा बुग्गी से गांव लौट रहे थे। जिन्होंने उनसे आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता संकरा होने के चलते वह पहले गांव पहुंच गया। जिसे लेकर आरोपियों ने उसके साथ अभद्रता व गाली-गलौज की। 20 दिसंबर को खेतों पर जाने के दौरान आरोपियों ने उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। इस संबंध में उसने सूचना बहादुरगढ़ थाने में दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जिसके चलते 3 मार्च को आरोपी उसके घर में घुस आए। जिन्होंने घर में घुसकर उसके व परिजनों के साथ मारपीट की। वहीं जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायरिंग भी की। फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, तो आरोपी उसका मोबाइल छीनकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। थाने में तहरीर देने पर पुलिस कर्मियों ने अभद्रता करते हुए उसे भगा दिया। वहीं एसपी कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके चलते उसे न्यायालय में वाद दायर करना पड़ा। बहादुरगढ़ पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर योगेंद्र, इंद्राज और पुष्पेंद्र के खिलाफ जानलेवा हमला, अभद्रता, घर में घुसकर मारपीट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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गढ़मुक्तेश्वर। बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव करीमपुर में रंजिशन गांव के ही लोगों ने किसान के घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग की। घटना के करीब ढाई माह बाद न्यायालय के आदेश पर तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो सकी है।
गांव करीमपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने न्यायालय के आदेश पर बहादुरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिसने बताया कि पड़ोसी गांव जखैड़ा रहमतपुर में काफी समय से शीतला माता मंदिर पर मेले का आयोजन होता है। दिसंबर 2021 में वह अपने परिजनों के साथ भैंसा-बुग्गी से शीतला माता मंदिर गया था, जहां से लौटने के दौरान गांव के ही रहने वाले योगेंद्र, इंद्राज, पुष्पेंद्र अपनी भैंसा बुग्गी से गांव लौट रहे थे। जिन्होंने उनसे आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता संकरा होने के चलते वह पहले गांव पहुंच गया। जिसे लेकर आरोपियों ने उसके साथ अभद्रता व गाली-गलौज की। 20 दिसंबर को खेतों पर जाने के दौरान आरोपियों ने उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। इस संबंध में उसने सूचना बहादुरगढ़ थाने में दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जिसके चलते 3 मार्च को आरोपी उसके घर में घुस आए। जिन्होंने घर में घुसकर उसके व परिजनों के साथ मारपीट की। वहीं जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायरिंग भी की। फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, तो आरोपी उसका मोबाइल छीनकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। थाने में तहरीर देने पर पुलिस कर्मियों ने अभद्रता करते हुए उसे भगा दिया। वहीं एसपी कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके चलते उसे न्यायालय में वाद दायर करना पड़ा। बहादुरगढ़ पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर योगेंद्र, इंद्राज और पुष्पेंद्र के खिलाफ जानलेवा हमला, अभद्रता, घर में घुसकर मारपीट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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