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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
हापुड़। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) तृतीय कमलेश कुमार ने दोषी माना है। दोषी को आजीवन कारावास व 4500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) हरेंद्र त्यागी ने बताया कि अमरोहा निवासी पीड़ित पिता ने 16 मार्च 2017 को गढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि वह नयागांव इनायपुर स्थित एक फार्म हाउस में काम करता था। वहीं रामपाल निवासी अब्दुल्लापुर, गढ़ भी काम करता था। वह उसकी पुत्री को उसी दिन बहला फुसलाकर ले गया और उसके दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया। न्यायालय में मामले की चार्जशीट दाखिल कर दी।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अब आरोपी को दोषी माना है। दोषी को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास और 4500 रुपये के अर्थदंड लगाने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास, पीड़िता के पुनर्वास को एक लाख रुपये प्रतिकर के रूप में विधिक सेवा प्राधिकरण से देने के आदेश दिए हैं।
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हापुड़। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) तृतीय कमलेश कुमार ने दोषी माना है। दोषी को आजीवन कारावास व 4500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) हरेंद्र त्यागी ने बताया कि अमरोहा निवासी पीड़ित पिता ने 16 मार्च 2017 को गढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि वह नयागांव इनायपुर स्थित एक फार्म हाउस में काम करता था। वहीं रामपाल निवासी अब्दुल्लापुर, गढ़ भी काम करता था। वह उसकी पुत्री को उसी दिन बहला फुसलाकर ले गया और उसके दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया। न्यायालय में मामले की चार्जशीट दाखिल कर दी।
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न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अब आरोपी को दोषी माना है। दोषी को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास और 4500 रुपये के अर्थदंड लगाने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास, पीड़िता के पुनर्वास को एक लाख रुपये प्रतिकर के रूप में विधिक सेवा प्राधिकरण से देने के आदेश दिए हैं।
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