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Hapur News: गैंगस्टर के दोषियों को सुनाई सजा
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हापुड़। गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है। थाना देहात पुलिस ने वर्ष 2023 में थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के मोहल्ला कैंची वाला निवासी सलीम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। जांच के बाद विवेचक ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले में एडीजे/एफटीसी कोर्ट ने सलीम को दोषी करार देते हुए दो वर्ष आठ माह के साधारण कारावास की सजा व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
इसके अलावा गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने वर्ष 2001 में पशु क्रूरता और गोकशी के एक मामले में गांव जिला बरेली के थाना मीरगंज के हल्दीखुर्द के सलीम, यासीन, हनीफ व असलम को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय ने जुर्म स्वीकार के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को जेल में बिताई गई 21 दिन की अवधि और चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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इसके अलावा गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने वर्ष 2001 में पशु क्रूरता और गोकशी के एक मामले में गांव जिला बरेली के थाना मीरगंज के हल्दीखुर्द के सलीम, यासीन, हनीफ व असलम को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय ने जुर्म स्वीकार के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को जेल में बिताई गई 21 दिन की अवधि और चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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