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Hapur News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो वर्ष नौ माह का कारावास
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के तहत एक आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसमें कोर्ट ने दोषी को दो वर्ष नौ माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर थाना पुलिस ने गांव दौताई निवासी जीशान पुत्र छोटे उर्फ रहीशुद्दीन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त जीशान का एक सशस्त्र सुसंगठित गिरोह है, जिसका गैंग लीडर स्वयं जीशान है। गैंग संगठित होकर अवैध शस्त्रों के बल पर क्षेत्र में भय व आतंक पैदा कर लूट व चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध धन संचय करता है। आमजन में उक्त गैंग को लेकर भय व आतंक है। जिसके चलते कोई भी उक्त गैंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने व गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है।
मामले की सुनावाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश कमलेश कुमार ने जीशान को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए दो वर्ष नौ माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर थाना पुलिस ने गांव दौताई निवासी जीशान पुत्र छोटे उर्फ रहीशुद्दीन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त जीशान का एक सशस्त्र सुसंगठित गिरोह है, जिसका गैंग लीडर स्वयं जीशान है। गैंग संगठित होकर अवैध शस्त्रों के बल पर क्षेत्र में भय व आतंक पैदा कर लूट व चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध धन संचय करता है। आमजन में उक्त गैंग को लेकर भय व आतंक है। जिसके चलते कोई भी उक्त गैंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने व गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है।
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मामले की सुनावाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश कमलेश कुमार ने जीशान को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए दो वर्ष नौ माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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