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Hapur News: धोखाधड़ी कर 2.04 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप
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पिलखुवा। धोखाधड़ी और अमानत में खयानत कर दो करोड़ तीन लाख 99 हजार रुपये हड़पने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पांच के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है।
थानांतर्गत क्षेत्र के गांव सिखेड़ा निवासी पीड़ित रहीस ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि वह अपने साथी चमन सिंह, इमरान खान और नूर मोहम्मद के साथ मिलकर प्रोपर्टी की खरीद-फरोख्त का काम करता है। उसने 1.30 करोड़ में 0.6762 हेक्टेयर और 1.20 करोड़ रुपये में 1200 गज जमीन भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव किल्होडा निवासी सोहनवीर, ओमपाल और बदन सिंह से खरीदी थी। जिसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट दो सितंबर 2021 को कराया गया था। समझौते के अनुसार भूमि का बैनामा कराना एक दिसंबर 2022 तक तय हुआ था। पीड़ित ने खरीदी गई भूमि में प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी और प्लॉट खरीदने वाले व्यक्ति के नाम सीधे ही भूमि स्वामियों से बैनामा कराए एवं चेक के माध्यम से रुपये का भुगतान भी करता रहा। आरोप है कि जमीन के दाम बढ़ जाने के कारण भूमि स्वामियों के मन में बेईमानी आ गई और उन्होंने 1248 गज भूमि का ही बैनामा कर गत दो सितंबर को समझौता निरस्त करा दिया। गत 8 सितंबर 2022 को पीड़ित अपने साथियों के साथ आरोपियों से हिसाब करने के लिए गया तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते लाठी-डंडा से हमला कर दिया। पीड़ित का कहना है कि जमीन के समझौते के अनुसार आरोपियों ने दो करोड़ तीन लाख 99 हजार रुपये हड़प लिए है। पुलिस से न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार पांडेय का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र के गांव किल्होडा निवासी सोहनवीर, ओमपाल सिंह, पदम सिंह, सुंदर सिंह और राजकुमार सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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थानांतर्गत क्षेत्र के गांव सिखेड़ा निवासी पीड़ित रहीस ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि वह अपने साथी चमन सिंह, इमरान खान और नूर मोहम्मद के साथ मिलकर प्रोपर्टी की खरीद-फरोख्त का काम करता है। उसने 1.30 करोड़ में 0.6762 हेक्टेयर और 1.20 करोड़ रुपये में 1200 गज जमीन भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव किल्होडा निवासी सोहनवीर, ओमपाल और बदन सिंह से खरीदी थी। जिसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट दो सितंबर 2021 को कराया गया था। समझौते के अनुसार भूमि का बैनामा कराना एक दिसंबर 2022 तक तय हुआ था। पीड़ित ने खरीदी गई भूमि में प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी और प्लॉट खरीदने वाले व्यक्ति के नाम सीधे ही भूमि स्वामियों से बैनामा कराए एवं चेक के माध्यम से रुपये का भुगतान भी करता रहा। आरोप है कि जमीन के दाम बढ़ जाने के कारण भूमि स्वामियों के मन में बेईमानी आ गई और उन्होंने 1248 गज भूमि का ही बैनामा कर गत दो सितंबर को समझौता निरस्त करा दिया। गत 8 सितंबर 2022 को पीड़ित अपने साथियों के साथ आरोपियों से हिसाब करने के लिए गया तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते लाठी-डंडा से हमला कर दिया। पीड़ित का कहना है कि जमीन के समझौते के अनुसार आरोपियों ने दो करोड़ तीन लाख 99 हजार रुपये हड़प लिए है। पुलिस से न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली है।
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कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार पांडेय का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र के गांव किल्होडा निवासी सोहनवीर, ओमपाल सिंह, पदम सिंह, सुंदर सिंह और राजकुमार सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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