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Hapur News: हत्या के मामले में दो दोषियों को चार-चार साल की सजा

Fri, 09 Feb 2024 09:36 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Fri, 09 Feb 2024 09:36 PM IST
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four year jail for murderer
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय प्रथम) राखी चौहान ने शुक्रवार को युवक की गैर इरादतन हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए चार-चार साल की सजा सुनाते हुए दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश त्यागी ने बताया कि थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला शंभूपुरा निवासी प्यारे लाल ने 14 नवंबर 2008 को थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि वह अपने मौसेरे भाई टीटू के साथ नवीन मंडी में पल्लेदारी करने गया था। रात करीब आठ बजे दोनों मंडी गेट से घर जाने के लिए ऑटो में सवार हो गए। इसी बीच ऑटो में मोहल्ला भीमनगर के देवी व बोबी भी सवार हो गए। मोहल्ला भीमनगर के पास पहुंचने पर देवी व बोबी ने मोबाइल गिरने की बात कह ऑटो रुकवा लिया। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें ऑटो से नीचे उतार लिया और लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। आरोपियों ने पीट-पीटकर टीटू को अधमरा कर दिया। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने टीटू को मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भिजवाया था। बाद में विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय प्रथम में चल रही थी। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश राखी चौहान ने अपना निर्णय सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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