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Hapur News: बच्चे से कुकर्म करने के दोषी को पांच वर्ष की सजा
Tue, 25 Jun 2024 10:20 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Tue, 25 Jun 2024 10:20 PM IST
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से कुकर्म करने के मामले में मंगलवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के दोषी को पॉक्सो सहित कुकर्म का दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पंद्रह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 23 अगस्त 2018 को अपने नाबालिग पुत्र के साथ कुकर्म होने की थाना हापुड़ देहात में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी गांव ललियाना थाना किठौर जनपद मेरठ निवासी मोहम्मद शाकिर के खिलाफ पॉक्सो, कुकर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद पुलिस ने आठ सितंबर 2018 को मामले में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने आरोपी मोहम्मद शाकिर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 23 अगस्त 2018 को अपने नाबालिग पुत्र के साथ कुकर्म होने की थाना हापुड़ देहात में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी गांव ललियाना थाना किठौर जनपद मेरठ निवासी मोहम्मद शाकिर के खिलाफ पॉक्सो, कुकर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद पुलिस ने आठ सितंबर 2018 को मामले में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने आरोपी मोहम्मद शाकिर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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