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Hapur News: एक नवंबर से दिल्ली में पुराने मालवाहक वाहनों और बसों की एंट्री पर प्रतिबंध
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हापुड़। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली में वाहनों के प्रवेश को लेकर नए प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। एक नवंबर 2026 से निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने वाले व्यावसायिक मालवाहक वाहनों और बसों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी। इस संबंध में परिवहन विभाग ने परिवहन व्यवसायियों और वाहन स्वामियों को समय रहते नियमों की जानकारी लेने की अपील की है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंह ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश संख्या 88 के तहत एक नवंबर 2025 से बीएस-6, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर प्रतिबंध लागू है। इसमें हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहन शामिल हैं। हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। बीएस-4 श्रेणी के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को 31 अक्तूबर 2026 तक सीमित अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई थी।
एक नवंबर 2026 से सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 डीजल श्रेणी के अलावा अन्य बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसमें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट और अन्य सेवा व्यवस्थाओं के तहत संचालित बसें भी शामिल हैं। दिल्ली में पंजीकृत बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। निर्धारित अपवाद और छूट संबंधित नियमों के अनुसार लागू होंगे। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को दिल्ली जाने से पहले अपने वाहन की श्रेणी और लागू नियमों की जांच करने की सलाह दी है।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंह ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश संख्या 88 के तहत एक नवंबर 2025 से बीएस-6, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर प्रतिबंध लागू है। इसमें हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहन शामिल हैं। हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। बीएस-4 श्रेणी के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को 31 अक्तूबर 2026 तक सीमित अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई थी।
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एक नवंबर 2026 से सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 डीजल श्रेणी के अलावा अन्य बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसमें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट और अन्य सेवा व्यवस्थाओं के तहत संचालित बसें भी शामिल हैं। दिल्ली में पंजीकृत बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। निर्धारित अपवाद और छूट संबंधित नियमों के अनुसार लागू होंगे। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को दिल्ली जाने से पहले अपने वाहन की श्रेणी और लागू नियमों की जांच करने की सलाह दी है।
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