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रेप के अभियुक्त को 10 साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
Updated Sat, 16 Apr 2016 08:45 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : demo
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किशोरी से रेप करने वाले आरोपी को 10 साल कैद की सजा दी। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। चार्जशीट पेश होने के 17 दिन के अंदर कोर्ट ने फैसला सुना दिया।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर और सीएस यादव ने बताया कि बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 18 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी खाली जमीन पर नट बिरादरी का एक परिवार छह दिनों से रह रहा था।
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उसकी सात वर्षीय पुत्री दोपहर में घर के बाहर खेल रही थी। काफी देर तक भी जब वह घर नहीं आई तो उसकी तलाश शुरू कर दी गई। जब वह बाड़े में पहुंची तो उसने बेटी के चीखने की आवाज सुनी। बेटी के साथ नट बिरादरी का एक युवक ने रेप कर रहा था।
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महिला के शोर मचाने पर पहुंचे लोगों ने युवक को दबोच लिया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। मामले में 30 मार्च को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चार्जशीट पेश हुई थी।
शनिवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार त्यागी ने आरोपी विपिन पुत्र भारत सिंह निवासी गजरौला को दोषी पाया और उसे 10 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी।
जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। दो लाख रुपये विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पीड़िता को पुर्नवास हेतु दिए जाएंगे। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।