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पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद

Sun, 31 Jan 2016 12:05 AM IST
अमर उजाला, हापुड़
अमर उजाला, हापुड़ Updated Sun, 31 Jan 2016 12:05 AM IST
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life inprisonment of husband.
 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या के अभियुक्त पति को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को जलाकर मार डाला था।
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जबकि साक्ष्य के अभाव में सास, ससुर और देवर को बरी कर दिया गया।
 
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर ने बताया कि बुलंदशहर जिले के झांझर निवासी प्रमोद सैनी ने   बहन सरोज की शादी पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला डबरिया राणा पट्टी निवासी पिंटू सैनी से 2008 में हुई थी।
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प्रमोद सैनी का था कि शादी के बाद से ससुराल दहेज में एक लाख रुपये और बाइक की मांग को लेकर सरोज का उत्पीड़न करते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 12 जनवरी 2012 को सरोज को  जलाकर मार डाला था।
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इसका पता लगते ही प्रमोद सैनी ने पिंटू सैनी, कुंवरपाल ससुर, सास चंद्रवती, देवर अन्नू के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। शनिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार त्यागी ने आरोपी पिंटू सैनी को आजीवन कारावास दिया। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड दिया।



सास, ससुर और देवर को बरी कर दिया। अभियुक्त फिलहाल जेल में था और जेल से ही लिए आया था। सरोज के दो बच्चों के पालन-पोषण का खर्चा भी पिंटू सैनी ही वहन करेगा।

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