{"_id":"9c8fdd816f743443c5c8e779579cb11e","slug":"life-inprisonment-of-husband-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद
अमर उजाला, हापुड़
Updated Sun, 31 Jan 2016 12:05 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या के अभियुक्त पति को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को जलाकर मार डाला था।
जबकि साक्ष्य के अभाव में सास, ससुर और देवर को बरी कर दिया गया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर ने बताया कि बुलंदशहर जिले के झांझर निवासी प्रमोद सैनी ने बहन सरोज की शादी पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला डबरिया राणा पट्टी निवासी पिंटू सैनी से 2008 में हुई थी।
प्रमोद सैनी का था कि शादी के बाद से ससुराल दहेज में एक लाख रुपये और बाइक की मांग को लेकर सरोज का उत्पीड़न करते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 12 जनवरी 2012 को सरोज को जलाकर मार डाला था।
विज्ञापन
इसका पता लगते ही प्रमोद सैनी ने पिंटू सैनी, कुंवरपाल ससुर, सास चंद्रवती, देवर अन्नू के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। शनिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार त्यागी ने आरोपी पिंटू सैनी को आजीवन कारावास दिया। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड दिया।
सास, ससुर और देवर को बरी कर दिया। अभियुक्त फिलहाल जेल में था और जेल से ही लिए आया था। सरोज के दो बच्चों के पालन-पोषण का खर्चा भी पिंटू सैनी ही वहन करेगा।
विज्ञापन
जबकि साक्ष्य के अभाव में सास, ससुर और देवर को बरी कर दिया गया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर ने बताया कि बुलंदशहर जिले के झांझर निवासी प्रमोद सैनी ने बहन सरोज की शादी पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला डबरिया राणा पट्टी निवासी पिंटू सैनी से 2008 में हुई थी।
विज्ञापन
प्रमोद सैनी का था कि शादी के बाद से ससुराल दहेज में एक लाख रुपये और बाइक की मांग को लेकर सरोज का उत्पीड़न करते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 12 जनवरी 2012 को सरोज को जलाकर मार डाला था।
विज्ञापन
इसका पता लगते ही प्रमोद सैनी ने पिंटू सैनी, कुंवरपाल ससुर, सास चंद्रवती, देवर अन्नू के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। शनिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार त्यागी ने आरोपी पिंटू सैनी को आजीवन कारावास दिया। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड दिया।
सास, ससुर और देवर को बरी कर दिया। अभियुक्त फिलहाल जेल में था और जेल से ही लिए आया था। सरोज के दो बच्चों के पालन-पोषण का खर्चा भी पिंटू सैनी ही वहन करेगा।