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मासूम से रेप के आरोपी को जेल भेजा
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
Updated Mon, 08 Aug 2016 09:50 PM IST
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पांच वर्षीय मासूम से रेप के मामले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी काो जेल भेजा
- फोटो : अमर उजाला
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पिलखुवा थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच वर्षीय मासूम से रेप के मामले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी को पुलिस ने सोमवार को एडीजे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया। आरोपी के बालिग होने में डेढ़ माह का समय है।
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वह पीड़िता का पड़ोसी है और पीड़िता के परिवार में लगातार आना जाना था। सबसे बड़ी बात यह है कि वारदात के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाया तो आरोपी ने भी इसमें बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया।
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एसपी अलंकृता सिंह ने पुलिस आफिस में सोमवार दोपहर पत्रकारों को बताया कि पांच अगस्त की रात मासूम पीड़िता अपने परिजनों के साथ घर के बाहर सो रही थी। करीब 12 बजे बारिश शुरू होने पर परिजनों की आंख खुली तो बच्ची बिस्तर पर नहीं थी।
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तलाशने पर वह करीब 70 मीटर दूर बेहोश पड़ी मिली। पीड़िता के पिता की शिकायत पर थाना पिलखुवा पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और 3/4 पॉक्सो एक्ट में अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। एसपी बताया कि बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेरठ मेडिकल भेजा गया था।
महिला पुलिस कर्मियों ने बच्ची से जानकारी की तो आरोपी को दबोच लिया गया। निशानदेही पर वारदात के समय बच्ची और आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े को पुलिस ने बरामद कर लिया है। एसपी ने बताया कि आईजी और डीआईजी के साथ मेरठ मेडिकल कालेज जाकर बच्ची से बातचीत की थी।
वह काफी सहमी हुई है। आरोपी गांव के ही दूसरे मोहल्ले का रहने वाला है। वह वारदात के बाद एनएच पर जाम लगाने वालों की भीड़ में शामिल था।
थाना प्रभारी पिलखुवा यशवीर सिंह ने बताया कि सोमवार को आरोपी कसे एडीजे की कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशनुसार 16 वर्ष से अधिक आयु का अभियुक्त रेप जैसा जघन्य अपराध करता है तो उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग चलेगा।
बलात्कार जैसे गंभीर अपराध का आरोपी भले ही रिकार्ड में नाबालिग हो, लेकिन इससे उसके कृत्य की जघन्यता कम नहीं होती है। यह मामला दिल्ली के बिटिया गैंगरेप के एक आरोपी से बहुत हद तक मेल खाता है।
यह आरोपी भी उसकी तरह डेढ़ माह में बालिग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने निर्णय में अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा का उल्लेख कर चुका है।
पिलखुवा थाना क्षेत्र के एक गांव की पांच वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को शासन ने तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार की रानी लक्ष्मीबाई योजना में इसका प्रावधान है। एसडीएम ने मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता राशि दिलाने के लिए पत्र भेज दिया है।
जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि एक लाख रुपये तो 15 दिन के भीतर ही मेडिकल जांच के आधार पर दिये जाने का प्रावधान है, जबकि दो लाख रुपये चार्ज शीट लगने के बाद दिये जायेंगे।
इसी के साथ पीड़िता के पिता का श्रम विभाग से कार्ड बनवा दिया गया है, ताकि उसे विभाग की ओर से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिल सके।