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चेक बाउन्स के मामले में युवती को सजा सुनाई
Updated Wed, 17 Jan 2018 11:49 PM IST
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चेक बाउंस के मामले में युवती को सजा
हापुड़। चेक बाउंस होने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने एक युवती को एक साल की सजा सुनाई जबकि बीस लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। हालांकि सजा कम होने के कारण अपील होने तक युवती को जमानत दे दी गई।
वादी पक्ष के अनुसार नगर के मोहल्ला गांधी विहार की एक युवती ने शेखर कपूर से भूखंड के लिए 60 लाख रुपये लिये थे। बाद में उसने 58 लाख रुपये का चेक दिया जबकि दो लाख रुपये नकद लौटा दिए।
बताया गया कि उक्त चेक बाउंस हो गया। इस पर शेखर कपूर ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। इस मामले में वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केशव त्यागी ने पैरवी की।
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बुधवार को सीजेएम अनुतोष शर्मा ने उक्त मामले का निर्णय सुनाते हुए चेक देने वाली युवती को एक साल की सजा सुना दी। इतना ही नहीं 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि एक साल की सजा होने के कारण अदालत ने उसे अपील करने तक के लिए जमानत दे दी।
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हापुड़। चेक बाउंस होने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने एक युवती को एक साल की सजा सुनाई जबकि बीस लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। हालांकि सजा कम होने के कारण अपील होने तक युवती को जमानत दे दी गई।
वादी पक्ष के अनुसार नगर के मोहल्ला गांधी विहार की एक युवती ने शेखर कपूर से भूखंड के लिए 60 लाख रुपये लिये थे। बाद में उसने 58 लाख रुपये का चेक दिया जबकि दो लाख रुपये नकद लौटा दिए।
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बताया गया कि उक्त चेक बाउंस हो गया। इस पर शेखर कपूर ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। इस मामले में वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केशव त्यागी ने पैरवी की।
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बुधवार को सीजेएम अनुतोष शर्मा ने उक्त मामले का निर्णय सुनाते हुए चेक देने वाली युवती को एक साल की सजा सुना दी। इतना ही नहीं 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि एक साल की सजा होने के कारण अदालत ने उसे अपील करने तक के लिए जमानत दे दी।