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Hapur News: 30 अगस्त तक ध्वस्त नहीं होंगे मकान

Tue, 30 Jul 2024 09:48 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Tue, 30 Jul 2024 09:48 PM IST
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court stay for 30 august
पिलखुवा। पूर्व पालिकाध्यक्ष समेत आठ मकानों को अब पालिका 30 अगस्त तक ध्वस्त नहीं कर सकेगी। जिला जज न्यायालय ने धौलाना एसडीएम को आदेश पर 30 अगस्त तक रोक लगा दी है।
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एसडीएम धौलाना की कोर्ट में पिछले छह वर्षों से मोहल्ला मोटर स्टैंड स्थित आठ मकानों द्वारा अतिक्रमण करने का मामला चल रहा था। 23 जुलाई को न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट मिलने के बाद अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किए थे। सोमवार को पालिका ने ध्वस्त होने वाले मकानों पर लाल निशान लगाए थे। पीडि़त पक्ष ने जिला न्यायालय की शरण की। जहां जिला जज ने उन्हें राहत देते हुए 30 अगस्त तक पालिका को अपना पक्ष रखने के आदेश दिए, वहीं ध्वस्तीरण की कार्रवाई को रोक दिया गया। अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। 30 तक ध्वस्तीरण की कार्रवाई नहीं जाएगी। पालिका न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी।
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