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Hapur News: जानलेवा हमले के तीन दोषियों को 7-7 साल की सजा
Wed, 10 Jul 2024 09:40 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Wed, 10 Jul 2024 09:40 PM IST
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक परिवार पर हुए कातिलाना हमले के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गांव जनुपुरा थाना गढ़मुक्तेश्वर निवासी रोहित पुत्र राजकिशोर ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि वह दो जनवरी 2015 को घर से इंटर कॉलेज जनुपुरा मेें खेलने के लिए गया था। जहां पर गांव के ही ललित पुत्र मूले से कहासुनी हो गई। जिसके बाद वह वापस घर चल गया। शाम को करीब सात बजे ललित, जयकरण मोहित पुत्रगण मूले धारदार हथियार व सरिया आदि लेकर आए और परिवार के कई सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें वह और उसके पिता राजकिशोर व भाई विश्वास गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे गए। जिन्हें देखकर सभी आरोपी हत्या की धमकी देकर मौके से फरार हो गए।
पुलिस ने ललित, जयकरण मोहित के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और न्यायालय में मामले के आरोप पत्र प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने मामले के तीनों आरोपियों को सजा सुनाई है। इसके अलावा एक अन्य न्यायालय ने लूट के मामले में दोषी सुशील पुत्र राधेश्याम निवासी मोहल्ला गढ़ी थाना पिलखुवा को पंद्रह दिन का कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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गांव जनुपुरा थाना गढ़मुक्तेश्वर निवासी रोहित पुत्र राजकिशोर ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि वह दो जनवरी 2015 को घर से इंटर कॉलेज जनुपुरा मेें खेलने के लिए गया था। जहां पर गांव के ही ललित पुत्र मूले से कहासुनी हो गई। जिसके बाद वह वापस घर चल गया। शाम को करीब सात बजे ललित, जयकरण मोहित पुत्रगण मूले धारदार हथियार व सरिया आदि लेकर आए और परिवार के कई सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें वह और उसके पिता राजकिशोर व भाई विश्वास गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे गए। जिन्हें देखकर सभी आरोपी हत्या की धमकी देकर मौके से फरार हो गए।
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पुलिस ने ललित, जयकरण मोहित के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और न्यायालय में मामले के आरोप पत्र प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने मामले के तीनों आरोपियों को सजा सुनाई है। इसके अलावा एक अन्य न्यायालय ने लूट के मामले में दोषी सुशील पुत्र राधेश्याम निवासी मोहल्ला गढ़ी थाना पिलखुवा को पंद्रह दिन का कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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