फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Court punished the culprit for possessing illegal weapons

Hapur News: कोर्ट ने अवैध असलहा रखने के दोषी को किया दंडित

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 10 Feb 2025 11:19 PM IST
विज्ञापन
Court punished the culprit for possessing illegal weapons
हापुड़। न्यायालय ने अवैध रूप से असलहा रखने के एक मामले में पंद्रह साल बाद निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा व अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन


थाना पिलखुवा पुलिस ने 2009 में रहीसुद्दीन निवासी मदापुर कस्बा पिलखुवा जनपद हापुड़ के खिलाफ अवैध रूप से असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने मामले के आरोपी रहीसुद्दीन को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed