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Hapur News: सड़क हादसे के मामले में 23 साल बाद आया फैसला

Fri, 11 Apr 2025 10:31 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Fri, 11 Apr 2025 10:31 PM IST
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court orders after 23 years
हापुड़। न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत होने के मामले में 23 वर्ष बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा व अर्थदंड से दंडित किया।
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थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2002 में परवेज आलम निवासी मोहल्ला ऊपर कोट जनपद बुलंदशहर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति की मौत होने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिर तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में करीब 23 वर्ष सुनाई चलने के बाद मामले का निर्णय सामने आया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के आरोपी परवेज आलम को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा तथा चार हजार दो सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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