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Hapur News: 10 लाख हड़पने के आरोप में ट्रांसपोर्टर पर रिपोर्ट दर्ज
Tue, 20 Aug 2024 10:37 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Tue, 20 Aug 2024 10:37 PM IST
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गढ़मुक्तेश्वर। बस ट्रांसपोर्टर पर साझेदारी के नाम पर दस लाख रुपये हड़पने का आरोप में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
मालवीय नगर दक्षिणी दिल्ली निवासी आदिल मलिक का कहना है कि उसकी मुलाकात फरवरी 2019 में जनपद मेरठ के गांव ललियाना निवासी शाहनवाज से हुई। जो वर्तमान में गढ़ नगर में हाईवे किनारे एक ढाबे का संचालन भी कर रहा है। जिसने उसे बताया कि वह ट्रांसपोर्टर है, उसकी करीब 40 बसें दिल्ली से उप्र के विभिन्न जिलों के लिए चलती हैं। आरोपी ने उसे ट्रांसपोर्ट में साझेदारी का लालच दिया और दो बस उसके हिस्से में देने की बात कही। आरोपी की बातों में आकर उसने कई बार में उसके खाते में 10 लाख 50 हजार रुपये जमा करा दिए। जिसके बाद आरोपी ने फाइनेंस का काम जल्द होने का बहाना बनाकर उसे टाल दिया। लेकिन महीनों तक भी आरोपी ने न तो उसके नाम बस कराई और न ही पैसे लौटाए। वहीं सख्त तकादा करने पर अपहरण कर हत्या की भी धमकी दी। इस संबंध में उसने कोतवाली, एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जिस कारण उसे न्यायालय में वाद दायर करना पड़ा। सीओ आशुतोष शिवम का कहना है कि मामला पुराना होने के कारण भारतीय दंड संहिता के तहत 420, 406, 506, धोखाधड़ी, अमानत में ख्यानत, जान से मारने की धमकी देने के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई हैं। मामले की जांच कराई जा रही है।
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मालवीय नगर दक्षिणी दिल्ली निवासी आदिल मलिक का कहना है कि उसकी मुलाकात फरवरी 2019 में जनपद मेरठ के गांव ललियाना निवासी शाहनवाज से हुई। जो वर्तमान में गढ़ नगर में हाईवे किनारे एक ढाबे का संचालन भी कर रहा है। जिसने उसे बताया कि वह ट्रांसपोर्टर है, उसकी करीब 40 बसें दिल्ली से उप्र के विभिन्न जिलों के लिए चलती हैं। आरोपी ने उसे ट्रांसपोर्ट में साझेदारी का लालच दिया और दो बस उसके हिस्से में देने की बात कही। आरोपी की बातों में आकर उसने कई बार में उसके खाते में 10 लाख 50 हजार रुपये जमा करा दिए। जिसके बाद आरोपी ने फाइनेंस का काम जल्द होने का बहाना बनाकर उसे टाल दिया। लेकिन महीनों तक भी आरोपी ने न तो उसके नाम बस कराई और न ही पैसे लौटाए। वहीं सख्त तकादा करने पर अपहरण कर हत्या की भी धमकी दी। इस संबंध में उसने कोतवाली, एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जिस कारण उसे न्यायालय में वाद दायर करना पड़ा। सीओ आशुतोष शिवम का कहना है कि मामला पुराना होने के कारण भारतीय दंड संहिता के तहत 420, 406, 506, धोखाधड़ी, अमानत में ख्यानत, जान से मारने की धमकी देने के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई हैं। मामले की जांच कराई जा रही है।