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Hapur News: गोमांस ले जाने में प्रयोग हुई कार सरकार के पक्ष में जब्त

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2026 11:39 PM IST
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Car used to transport beef confiscated by the government
हापुड़। गोवंश को काटकर उसके मांस का अवैध परिवहन करने के मामले में इस्तेमाल कार को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) मोनिका सिंह ने यह फैसला सुनाया। वाहन की अनुमानित कीमत 78,400 रुपये निर्धारित की गई है। वाहन मालिक यह धनराशि सरकार के पक्ष में जमा करता है तो कार उसे सुपुर्द की जा सकती है। ऐसा नहीं करने पर वाहन की नीलामी कराई जाएगी।
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पुलिस के अनुसार मामला सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव नयाबांस का है। गांव निवासी भीम पुत्र शाहमल यादव की तहरीर पर वर्ष 2024 में गोवध निवारण अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप था कि कार में गोवंश को काटकर उसका मांस ले जाया जा रहा था। ग्रामीणों के पकड़ने पर आरोपी कार मौके पर छोड़कर फरार हो गए थे।
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विवेचना में हापुड़ नगर के कोटला मेवातियान निवासी नईम पुत्र मोबीन का नाम प्रकाश में आया। पुलिस के मुताबिक, कार का पंजीकृत मालिक दिल्ली के नरैला निवासी हितेश छाबड़ा है, जबकि कार नईम के खरीदे जाने की जानकारी सामने आई। पुलिस अधीक्षक ने वाहन को गोवध निवारण (संशोधित) अध्यादेश-2020 की धारा के तहत जब्त करने की संस्तुति की थी।
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नोटिस के बाद भी पक्ष रखने नहीं पहुंचे
न्यायालय ने वाहन मालिक को अपना पक्ष रखने के लिए कई बार नोटिस जारी किए। पुलिस ने पहले उसके पते पर परिजनों को सूचना दी और बाद में नोटिस तामील कराया। इसके बावजूद वाहन मालिक या उसका प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई आपत्ति या साक्ष्य प्रस्तुत किया।

पुलिस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने वाहन जब्त करने का आदेश दिया। धनराशि जमा नहीं होने पर तहसीलदार गढ़मुक्तेश्वर के माध्यम से सार्वजनिक प्रचार-प्रसार के बाद नीलामी कराई जाएगी।
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