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Hapur News: बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होगा बंद
Fri, 04 Aug 2023 10:24 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Fri, 04 Aug 2023 10:24 PM IST
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धौलाना। औद्योगिक क्षेत्र के फेज-थ्री में मानकों के विपरित संचालित मेडिकल वेस्टेज खपाने वाली कंपनी इन्वायरन वेस्ट कनेक्शन एलएलपी के खिलाफ एनजीटी ने कार्रवाई की है। कंपनी के संचालन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी के लिए फेज थ्री में संचालित इन्वायरन वेस्ट कनेक्शन एलएलपी द्वारा नियमों का उल्लघंन किया जा रहा था। पिलखुवा निवासी पर्यावरणविद् संजय तिवारी ने पूर्व में कंपनी द्वारा ऊपरी गंग नहर की पटरी व गालंद क्षेत्र में बायो मेडिकल वेस्ट के शोधन के बाद निकलने वाले कचरे को खुले में डालने को लेकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शिकायत की थी। शिकायत के बाद प्रदूषण विभाग ने कार्रवाई करते हुए मानक पूरा करने और कचरा निस्तारण के आदेश दिए थे। लेकिन कंपनी द्वारा इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए। संजय तिवारी ने एनजीटी में फिर शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद एनजीटी ने 20 फरवरी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिलाधिकारी हापुड़ की अध्यक्षता में संयुक्त समिति गठित करते हुए रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे। समिति ने संयुक्त निरीक्षण कर 22 जुलाई को अपनी आख्या एनजीटी में दाखिल करने को कहा गया। जिसमें आरोप सही पाए गए। इस संंबंध द्वारा एनजीटी के क्षेत्रीय अधिकारी उत्सव शर्मा ने बताया कि मामले में आदेश जारी करते हुए बंदी के आदेश दिए हैं। ऊर्जा निगम ने भी कंपनी की विद्युत आपूर्ति काट दी है।
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कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी के लिए फेज थ्री में संचालित इन्वायरन वेस्ट कनेक्शन एलएलपी द्वारा नियमों का उल्लघंन किया जा रहा था। पिलखुवा निवासी पर्यावरणविद् संजय तिवारी ने पूर्व में कंपनी द्वारा ऊपरी गंग नहर की पटरी व गालंद क्षेत्र में बायो मेडिकल वेस्ट के शोधन के बाद निकलने वाले कचरे को खुले में डालने को लेकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शिकायत की थी। शिकायत के बाद प्रदूषण विभाग ने कार्रवाई करते हुए मानक पूरा करने और कचरा निस्तारण के आदेश दिए थे। लेकिन कंपनी द्वारा इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए। संजय तिवारी ने एनजीटी में फिर शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद एनजीटी ने 20 फरवरी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिलाधिकारी हापुड़ की अध्यक्षता में संयुक्त समिति गठित करते हुए रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे। समिति ने संयुक्त निरीक्षण कर 22 जुलाई को अपनी आख्या एनजीटी में दाखिल करने को कहा गया। जिसमें आरोप सही पाए गए। इस संंबंध द्वारा एनजीटी के क्षेत्रीय अधिकारी उत्सव शर्मा ने बताया कि मामले में आदेश जारी करते हुए बंदी के आदेश दिए हैं। ऊर्जा निगम ने भी कंपनी की विद्युत आपूर्ति काट दी है।
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