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Hapur News: हत्या के प्रयास में दोषी फुफेरे भाई को पांच वर्ष की सजा
Sat, 19 Aug 2023 10:02 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Sat, 19 Aug 2023 10:02 PM IST
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हापुड़। जनपद न्यायाधीश कोर्ट ने ऑटो चालक की हत्या के प्रयास के मामले में फुफेरे भाई को को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास के साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि जिला मयूर विहार थाना डासना जनपद गाजियाबाद निवासी मोहम्मद यामीन ने 30 अप्रैल 2017 को थाना धौलाना में तहरीर दी थी। जिसमें कहा कि उसका पुत्र आसिफ डासना से लालकुआं रूट पर ऑटो चलाता है। तीस अप्रैल 2017 को उसकी खड्ड कॉलोनी जैतपुर निवासी बहन का पुत्र वकील अपने साथी के साथ आसिफ के ऑटो में सवार होकर गांव शेखपुर खिचरा के लिए लिए ले गया। रात के करीब दस बजे शेखपुर खिचरा स्थित धर्म कांटे के सामने दोनों ने लघुशंका करने के लिए ऑटो रुकवा लिया। इसी बीच मौका पाकर वकील ने धारदार हथियार से आसिफ के गले पर वार कर हत्या का प्रयास किया था। आरोपी आसिफ को अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने वकील के खिलाफ हत्या का प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने मामले में निर्णय सुनाया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि जिला मयूर विहार थाना डासना जनपद गाजियाबाद निवासी मोहम्मद यामीन ने 30 अप्रैल 2017 को थाना धौलाना में तहरीर दी थी। जिसमें कहा कि उसका पुत्र आसिफ डासना से लालकुआं रूट पर ऑटो चलाता है। तीस अप्रैल 2017 को उसकी खड्ड कॉलोनी जैतपुर निवासी बहन का पुत्र वकील अपने साथी के साथ आसिफ के ऑटो में सवार होकर गांव शेखपुर खिचरा के लिए लिए ले गया। रात के करीब दस बजे शेखपुर खिचरा स्थित धर्म कांटे के सामने दोनों ने लघुशंका करने के लिए ऑटो रुकवा लिया। इसी बीच मौका पाकर वकील ने धारदार हथियार से आसिफ के गले पर वार कर हत्या का प्रयास किया था। आरोपी आसिफ को अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने वकील के खिलाफ हत्या का प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने मामले में निर्णय सुनाया।
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