फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   A fine of Rs 2.40 lakh was imposed on the accused for cheque bouncing

Hapur News: चेक बाउंस के दोषी पर लगा 2.40 लाख रुपये जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 29 Oct 2025 10:53 PM IST
विज्ञापन
A fine of Rs 2.40 lakh was imposed on the accused for cheque bouncing
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के मोदीनगर रोड पर स्थित हर्ष विहार के रहने वाले लोकेश कुमार को उनके परिचित पंकज कुमार अग्रवाल ने 1.40 लाख रुपये का चेक देकर ठगी की। चेक बाउंस होने पर दो साल कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को 2.40 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।साथही इतनी ही राशि का जुर्माना लगाया और एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

यह फैसला एसीजेएसडी-फर्स्ट/एसीजेएम हापुड़ कोर्ट में न्यायाधीश आदित्य जायसवाल ने सुनाया।वादी के अधिवक्ता अंकित अग्रवाल ने बताया कि पीड़ित लोकेश कुमार की आनंद विहार के पंकज कुमार अग्रवाल से अच्छी जान-पहचान थी। पंकज ने लोकेश से 1.50 लाख रुपये उधार लिए थे। बदले में उन्होंने 1.40 लाख का चेक दिया और बाकी दस हजार रुपये बाद में देने का वादा किया। लेकिन जब लोकेश ने चेक बैंक में जमा कराया, तो वह अपर्याप्त फंड के कारण बाउंस हो गया।
विज्ञापन


लोकेश ने तुरंतएनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कराई। मामला दो वर्ष तक चला, जिसमें आरोपी ने कई बहाने बनाए। आखिरकार, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने न सिर्फ मूल राशि पर ब्याज और मुआवजा जोड़कर 2.40 लाख का भुगतान आदेशित किया, बल्कि इतने ही जुर्माने की सजा भी लगाई। साथ ही, पंकज को एक वर्ष की साधारण कैद से दंडित किया गया। यह फैसला उन सभी पीड़ितों के लिए मिसाल है जो विश्वास के नाम पर ठगे जाते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed