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Hapur News: करीब आठ करोड़ के बैंक घोटाले के मामले में बैंक से जुड़े 35 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 29 Apr 2026 12:55 AM IST
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A case has been registered against 35 people associated with the bank in connection with a bank fraud of around Rs 8 crore.
हापुड़। जिले में पूर्व में हुए करोड़ों रुपये के बैंक घोटाले के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर थाना हापुड़ देहात पुलिस ने महामेधा अर्बन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड से जुड़े 35 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश रिपोर्ट दर्ज की है। पुराने इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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दर्ज रिपोर्ट में गौतमबुद्धनगर के थाना फेस-टू क्षेत्र स्थित सेक्टर-80, ककराला ख्वासपुर निवासी जाकिर खान ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि उसने अपनी कृषि भूमि के मुआवजे के रूप में मिली करीब आठ करोड़ रुपये की धनराशि महामेधा अर्बन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड की शाखा सी-39, सेक्टर-49, नोएडा में अपने खाते में जमा कराई थी लेकिन बैंक प्रबंधन और उससे जुड़े लोगों ने साजिश के तहत जमाकर्ताओं की रकम का दुरुपयोग किया और उसे हड़पने की योजना बनाई।
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पीड़ित ने आरोप लगाया कि बैंक के अधिकारियों, कर्मचारियों और संचालक मंडल के सदस्यों ने जमाकर्ताओं की रकम से हापुड़ जनपद के गांव ततारपुर क्षेत्र में खसरा नंबर 76, 57, 176/436, 58, 54, 61, 72, 86, 85 व 77 की कुल करीब 19.5985 हेक्टेयर भूमि खरीदी। इसके बाद में बैंक को साजिश के तहत कथित रूप से दिवालिया घोषित कर दिया गया।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 21 अगस्त 2017 को बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया और मेरठ मंडल के संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक के माध्यम से परिसमापक नियुक्त किया गया।

पीड़ित ने आरोप लगाया कि इसके बाद भी आरोपियों ने मिलीभगत कर उक्त संपत्ति को अपने परिचितों के नाम रजिस्टर्ड समझौते के जरिये स्थानांतरित कर दिया। सहकारी विभाग द्वारा 31 दिसंबर 2020 और 27 जनवरी 2021 को संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन आरोपियों ने इन आदेशों के खिलाफ सहकारी न्यायाधिकरण, लखनऊ में अपील दाखिल की, जिसे 30 मई 2022 को खारिज कर दिया गया।

इसके अलावा एक दिसंबर 2025 को उक्त कुर्कशुदा भूमि को विभिन्न कंपनियों के माध्यम से बिल्डर फर्म को बेच दिया गया। साथ ही रजिस्ट्रियों में गवाह बनाकर पूरे प्रकरण को वैध दिखाने का प्रयास किया गया। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जमाकर्ताओं की रकम हड़पने के लिए सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई।

इनके खिलाफ दर्ज हुई रिपोर्ट

इस मामले में महामेधा अर्बन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई बस्ती गाजियाबाद की शाखा प्रबंधक समेत तत्कालीन सभापति गाजियाबाद निवासी ए-42 अशोक नगर निवासी राज सिंह भाटी, सेक्टर-टू चिरंजीव विहार के ई. एस. ल्यूक, अशोक नगर निवासी पप्पू भाटी, गौर ग्रीन सिटी एटीएस एडवांटेज निवासी अशोक कुमार चौहान, इंदिरापुरम निवासी अशोक कुमार चावला, ओम एन्क्लेव लाल कुआं निवासी पंकज गुप्ता, शास्त्री नगर निवासी ताराचंद शर्मा, मुरादनगर निवासी अभिषेक कुमार पांडेय, महरौली निवासी ब्रजवीर सिंह, वैशाली निवासी चंद्र प्रकाश सिंह, अशोक नगर निवासी उमेश भाटी, सुनीता भाटी, राजनगर एक्सटेंशन निवासी अरविंद कुमार सिंह, अशोक नगर निवासी सौरभ जौहरी, नंदग्राम रोड निवासी विकास सिंघल, विवेकानंद नगर निवासी सोनवीर सिंह, संजय नगर निवासी विनय गोयल, प्रताप विहार निवासी सुशांत शर्मा, चिरंजीव विहार निवासी कपिल मल्होत्रा, कविनगर निवासी अजयवीर सिंह, गार्डन एन्क्लेव निवासी सुरेश चंद शर्मा, राजनगर निवासी श्रेय त्यागी, नोएडा के सेक्टर 47 निवासी सुनीता भाटी, भंगेल निवासी शिव कुमार शर्मा निवासी, सेक्टर 142 निवासी लहरु शर्मा, महाराष्ट्र के चरई वेस्ट ठाणे निवासी न्यू वैभव सोसाइटी सोनल अपार्टमेंट निवासी सुरेश बाबू मालगे, सुशीला मालगे, सुमित मालगे, अज्ञात निवासी नैना अवाना, अतुल पाल सिंह, अरविंद कुमार व मनोज कुमार, साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी निवासी महेंद्र सिंह खारी और हापुड़ के थाना धौलाना के गांव सपनावत निवासी राकेश कुमार गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।



सीओ वरुण कुमार मिश्रा का कहना है कि थाना हापुड़ देहात पुलिस की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामले से जुड़े दस्तावेजों आदि को मुहैया कराया जा रहा है।
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