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छात्रा की पिटाई के मामते में शिक्षिका निलंबित
Updated Wed, 20 Dec 2017 11:50 PM IST
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छात्रा की पिटाई के मामले में शिक्षिका निलंबित
- ब्रह्मगढ़ प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका द्वारा कक्षा दो की छात्रा को बेरहमी से पीटने के मामले ने पकड़ा तूल
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। सिंभावली के ब्रह्मगढ़ी प्राथमिक विद्यालय में बीते दिनों छात्रा की बेरहमी से पिटाई के मामले में बीएसए ने शिक्षिका को निलंबित कर, गजालपुर के प्राथमिक विद्यालय से अटैच कर दिया है। इस कार्रवाई से पूरे दिन शिक्षकों में गहमागहमी का माहौल बना रहा।
उल्लेखनीय है कि 13 दिसंबर को ब्रह्मगढ़ी प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षिका ने कक्षा दो की छात्रा की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। छात्रा द्वारा परिजनों को जानकारी दिए जाने पर ग्रामीणों ने स्कूल में काफी हंगामा किया था। इस मामले में बीएसए से भी शिकायत की गई थी।
इस मामले में बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच सौंप दी थी। जांच में शिक्षिका को बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियमों का पालन न करना, घोर लापरवाही बरतने, दायित्वों का निर्वहन में उदासीनता बरतने के कारण प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।
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बीएसए देवेंद्र गुप्ता ने बताया कि शिक्षिका के निलंबन काल के दिन को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलंबन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे कि जब यह समाधान हो जाए कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है। निलंबन अवधि में सहायक अध्यापिका सिंभावली ब्लॉक के गजालपुर प्राथमिक विद्यालय से संबद्ध रहेंगी।
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- ब्रह्मगढ़ प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका द्वारा कक्षा दो की छात्रा को बेरहमी से पीटने के मामले ने पकड़ा तूल
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। सिंभावली के ब्रह्मगढ़ी प्राथमिक विद्यालय में बीते दिनों छात्रा की बेरहमी से पिटाई के मामले में बीएसए ने शिक्षिका को निलंबित कर, गजालपुर के प्राथमिक विद्यालय से अटैच कर दिया है। इस कार्रवाई से पूरे दिन शिक्षकों में गहमागहमी का माहौल बना रहा।
उल्लेखनीय है कि 13 दिसंबर को ब्रह्मगढ़ी प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षिका ने कक्षा दो की छात्रा की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। छात्रा द्वारा परिजनों को जानकारी दिए जाने पर ग्रामीणों ने स्कूल में काफी हंगामा किया था। इस मामले में बीएसए से भी शिकायत की गई थी।
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इस मामले में बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच सौंप दी थी। जांच में शिक्षिका को बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियमों का पालन न करना, घोर लापरवाही बरतने, दायित्वों का निर्वहन में उदासीनता बरतने के कारण प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।
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बीएसए देवेंद्र गुप्ता ने बताया कि शिक्षिका के निलंबन काल के दिन को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलंबन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे कि जब यह समाधान हो जाए कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है। निलंबन अवधि में सहायक अध्यापिका सिंभावली ब्लॉक के गजालपुर प्राथमिक विद्यालय से संबद्ध रहेंगी।