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बायो मेडिकल वैस्टेज का निवारण न करने वाले निजी अस्पताल होंगे सील
Updated Wed, 23 Aug 2017 11:12 PM IST
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बायो मेडिकल वेस्टेज का निस्तारण न करने वाले निजी अस्पताल होंगे सील
-कोर्ट के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क
-निजी अस्पतालों को गाजियाबाद की मेडिकेयर कंपनी से करना होगा एग्रीमेंट, नोटिस जारी
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। अब निजी अस्पतालों के संचालक बायो मेडिकल वेस्टेज को नाले आदि में नहीं बहा सकेंगे। इसके निस्तारण के लिए उन्हें गाजियाबाद की मेडिकेयर कंपनी से एग्रीमेंट करना होगा। कोर्ट के आदेश पर सख्त स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी कर, आदेश की अवहेलना करने वालों के अस्पतालों को सील कर देने की चेतावनी दी है। इस संबंध में नोटिस भी भेजने शुरू कर दिए गए हैं।
जिले में संचालित अधिकांश निजी अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्टेज को या तो कूड़े के ढेर पर डाल दिया जाता है या फिर नाले में बहा दिया जाता है, जबकि कोर्ट ने इसके निस्तारण के सख्त निर्देश दिए हुए हैं।
जिले में बायो वेस्टेज के निस्तारण को कोई प्लांट मौजूद नहीं है, हापुड़ जिला गाजियाबाद के बायो वेस्टेज निवारण प्लांट के अधीन आता है। कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने आईएमए के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बायो वेस्टेज के निस्तारण के लिए गाजियाबाद मेडिकेयर कंपनी से एग्रीमेंट की बात कही है, ताकि इसका निवारण हो सके।
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एसीएमओ डॉ. वेद प्रकाश ने बताया कि 18 अगस्त को कोर्ट ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को सख्त आदेश दिए हैं कि बायो मेडिकल वेस्टेज का निस्तारण न करने वाले अस्पतालों को सील किया जाए। इस संबंध में समस्त अस्पताल संचालकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जल्द आदेश का पालन न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-कोर्ट के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क
-निजी अस्पतालों को गाजियाबाद की मेडिकेयर कंपनी से करना होगा एग्रीमेंट, नोटिस जारी
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। अब निजी अस्पतालों के संचालक बायो मेडिकल वेस्टेज को नाले आदि में नहीं बहा सकेंगे। इसके निस्तारण के लिए उन्हें गाजियाबाद की मेडिकेयर कंपनी से एग्रीमेंट करना होगा। कोर्ट के आदेश पर सख्त स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी कर, आदेश की अवहेलना करने वालों के अस्पतालों को सील कर देने की चेतावनी दी है। इस संबंध में नोटिस भी भेजने शुरू कर दिए गए हैं।
जिले में संचालित अधिकांश निजी अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्टेज को या तो कूड़े के ढेर पर डाल दिया जाता है या फिर नाले में बहा दिया जाता है, जबकि कोर्ट ने इसके निस्तारण के सख्त निर्देश दिए हुए हैं।
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जिले में बायो वेस्टेज के निस्तारण को कोई प्लांट मौजूद नहीं है, हापुड़ जिला गाजियाबाद के बायो वेस्टेज निवारण प्लांट के अधीन आता है। कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने आईएमए के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बायो वेस्टेज के निस्तारण के लिए गाजियाबाद मेडिकेयर कंपनी से एग्रीमेंट की बात कही है, ताकि इसका निवारण हो सके।
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एसीएमओ डॉ. वेद प्रकाश ने बताया कि 18 अगस्त को कोर्ट ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को सख्त आदेश दिए हैं कि बायो मेडिकल वेस्टेज का निस्तारण न करने वाले अस्पतालों को सील किया जाए। इस संबंध में समस्त अस्पताल संचालकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जल्द आदेश का पालन न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।