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दीपावली पर शहर में 17 स्थानों पर दो घंटे जलायी जाएगी आतिशबाजी
Updated Sun, 04 Nov 2018 11:21 PM IST
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शहर में 17 स्थानों पर दो घंटे जलाई जाएगी आतिशबाजी
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पालिका परिषद भी पर्यावरण को लेकर गंभीर
- निर्धारित स्थानों से अलग आतिशबाजी जलाने पर होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़/धौलाना। दीपावली पर आतिशबाजी जलाने के लिए नगर पालिका परिषद ने शहर में 17 स्थान चिन्हित किए हैं। इन स्थानों पर रात में 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी जलाई जा सकेगी। इन स्थानों के अलावा कहीं और आतिशबाजी करने पर कार्रवाई होगी।
स्मॉग के चलते सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी जलाने की अनुमति दी है। हापुड़ में भी इस आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। पालिका परिषद के अफसर प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा नगर में आतिशबाजी जलाने के लिए पालिका परिषद के अफसरों ने कुल 17 स्थान चयनित किए हैं। इन स्थानों के अलावा कहीं अन्य जगह आतिशबाजी पर कार्रवाई हो सकती है। नगर पालिका परिषद के ईओ जितेंद्र कुमार आनंद ने बताया कि निर्धारित स्थानों पर ही आतिशबाजी जलाई जाएगी। इन स्थानों से अलग आतिशबाजी किए जाने पर कार्रवाई होगी।
धौलाना में एसडीएम हनुमान प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे चलाने के लिए रात आठ बजे से 10 बजे तक की ही अनुमति दी है। शहर में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलेंगे, इनके अलावा यहां अन्य पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी और लड़ी वाले पटाखे बिल्कुल नहीं बिकेंगे। इन आदेशों का पालन स्थानीय थाना प्रभारी करवाएंगे, जिसमें विफल रहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रतिबंधित पटाखे चलाने और उन्हें निर्धारित सीमा के बाद चलाने देने की स्थिति में संबंधित इलाके के थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे।
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हापुड़ में इन स्थानों पर की जाएगी आतिशबाजी
दिल्ली रोड
0 रामलीला ग्राउंड, प्रीत विहार में अंबेडकर विहार कालोनी का पार्क, अपना घर कालोनी पार्क, प्राइवेट बस अड्डा।
मेरठ रोड
0 संजय विहार आवास विकास कालोनी स्थित समस्त सार्वजनिक पार्क, मेरठ रोड, आलोक कालोनी पार्क।
गढ़ रोड
0 नवीन सब्जी मंडी परिसर, साकेत कालोनी स्थित पार्क, सर्वोदय कालोनी गढ़ रोड पार्क।
बुलंदशहर रोड
0 प्राईवेट बस अड्डा दिल्ली रोड के पीछे समस्त मोहल्ले, रेलवे रोड, फ्रीगंज रोड, रेलवे पार्क फ्री गंज रोड, ज्ञानलोक कालोनी स्थित पार्क, अमरदीप कालोनी स्थित पार्क।
अतरपुरा चौराहा व गोल मार्केट से जुड़ा इलाका
0 नगर पालिका परिषद कैंपस आजाद पार्क।
स्वर्ग आश्रम रोड
स्वर्ग आश्रम रोड स्थित राजीव गांधी पार्क।
धौलाना में सात स्थानों पर जलेंगे पटाखे
धौलाना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में धौलाना तहसील क्षेत्र में कुल सात स्थानों को पटाखे जलाने व दो स्थानों को बेचने के लिए चिन्हित किया गया है। उप जिला अधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य ने बताया कि पिलखवा में आतिशबाजी विक्त्रस्य केंद्र के रूप में रामलीला मैदान व धौलाना में सहकारी गन्ना विकास समिति के खुले मैदान में आतिशबाजी के विक्त्रस्य केंद्र बनाए गए हैं। दीपावली पर एक स्थान पर सामूहिक रूप से पटाखा जलाने के लिए पिलखुवा में संगठित विकास योजना कॉलोनी शहीद स्तंभ पार्क, नवनिर्मित बस स्टैंड के पीछे स्वामी विवेकानंद पार्क, मोहल्ला डाबरिया अंबेडकर चौक ,शंकर टॉकीज के पीछे खाली पड़ी भूमि, परतापुर रोड चुंगी के पास खुला मैदान और धौलाना क्षेत्र में महाराणा प्रताप जयंती समारोह स्थल का ककराना खेल का मैदान में पटाखा जलाने के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं। 12 लोगों ने अब तक पटाखे बेचने की अनुमति के लिए आवेदन किए हैं। ब्यूरो
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- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पालिका परिषद भी पर्यावरण को लेकर गंभीर
- निर्धारित स्थानों से अलग आतिशबाजी जलाने पर होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़/धौलाना। दीपावली पर आतिशबाजी जलाने के लिए नगर पालिका परिषद ने शहर में 17 स्थान चिन्हित किए हैं। इन स्थानों पर रात में 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी जलाई जा सकेगी। इन स्थानों के अलावा कहीं और आतिशबाजी करने पर कार्रवाई होगी।
स्मॉग के चलते सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी जलाने की अनुमति दी है। हापुड़ में भी इस आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। पालिका परिषद के अफसर प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा नगर में आतिशबाजी जलाने के लिए पालिका परिषद के अफसरों ने कुल 17 स्थान चयनित किए हैं। इन स्थानों के अलावा कहीं अन्य जगह आतिशबाजी पर कार्रवाई हो सकती है। नगर पालिका परिषद के ईओ जितेंद्र कुमार आनंद ने बताया कि निर्धारित स्थानों पर ही आतिशबाजी जलाई जाएगी। इन स्थानों से अलग आतिशबाजी किए जाने पर कार्रवाई होगी।
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धौलाना में एसडीएम हनुमान प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे चलाने के लिए रात आठ बजे से 10 बजे तक की ही अनुमति दी है। शहर में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलेंगे, इनके अलावा यहां अन्य पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी और लड़ी वाले पटाखे बिल्कुल नहीं बिकेंगे। इन आदेशों का पालन स्थानीय थाना प्रभारी करवाएंगे, जिसमें विफल रहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रतिबंधित पटाखे चलाने और उन्हें निर्धारित सीमा के बाद चलाने देने की स्थिति में संबंधित इलाके के थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे।
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हापुड़ में इन स्थानों पर की जाएगी आतिशबाजी
दिल्ली रोड
0 रामलीला ग्राउंड, प्रीत विहार में अंबेडकर विहार कालोनी का पार्क, अपना घर कालोनी पार्क, प्राइवेट बस अड्डा।
मेरठ रोड
0 संजय विहार आवास विकास कालोनी स्थित समस्त सार्वजनिक पार्क, मेरठ रोड, आलोक कालोनी पार्क।
गढ़ रोड
0 नवीन सब्जी मंडी परिसर, साकेत कालोनी स्थित पार्क, सर्वोदय कालोनी गढ़ रोड पार्क।
बुलंदशहर रोड
0 प्राईवेट बस अड्डा दिल्ली रोड के पीछे समस्त मोहल्ले, रेलवे रोड, फ्रीगंज रोड, रेलवे पार्क फ्री गंज रोड, ज्ञानलोक कालोनी स्थित पार्क, अमरदीप कालोनी स्थित पार्क।
अतरपुरा चौराहा व गोल मार्केट से जुड़ा इलाका
0 नगर पालिका परिषद कैंपस आजाद पार्क।
स्वर्ग आश्रम रोड
स्वर्ग आश्रम रोड स्थित राजीव गांधी पार्क।
धौलाना में सात स्थानों पर जलेंगे पटाखे
धौलाना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में धौलाना तहसील क्षेत्र में कुल सात स्थानों को पटाखे जलाने व दो स्थानों को बेचने के लिए चिन्हित किया गया है। उप जिला अधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य ने बताया कि पिलखवा में आतिशबाजी विक्त्रस्य केंद्र के रूप में रामलीला मैदान व धौलाना में सहकारी गन्ना विकास समिति के खुले मैदान में आतिशबाजी के विक्त्रस्य केंद्र बनाए गए हैं। दीपावली पर एक स्थान पर सामूहिक रूप से पटाखा जलाने के लिए पिलखुवा में संगठित विकास योजना कॉलोनी शहीद स्तंभ पार्क, नवनिर्मित बस स्टैंड के पीछे स्वामी विवेकानंद पार्क, मोहल्ला डाबरिया अंबेडकर चौक ,शंकर टॉकीज के पीछे खाली पड़ी भूमि, परतापुर रोड चुंगी के पास खुला मैदान और धौलाना क्षेत्र में महाराणा प्रताप जयंती समारोह स्थल का ककराना खेल का मैदान में पटाखा जलाने के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं। 12 लोगों ने अब तक पटाखे बेचने की अनुमति के लिए आवेदन किए हैं। ब्यूरो