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बिना नोटिस हटाए गए सीजनल कर्मचारी केस जीते

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 27 Dec 2018 01:01 AM IST
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बिना नोटिस हटाए गए सीजनल कर्मचारी केस जीते
बिना नोटिस हटाए गए सीजनल कर्मचारी केस जीते
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गढ़मुक्तेश्वर। सिंभावली शुगर मिल प्रबंधन ने बिना नोटिस दिए सीजनल कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। हाईकोर्ट में चल रहे वाद में जीत मिलने पर आदेश लेकर शुगर मिल पहुंचने पर अधिकारियों ने उनसे वार्ता नहीं की। जिससे गुस्साए कर्मचारियों ने हंगामा शुरू कर दिया।

सिंभावली शुगर मिल ने करीब 15 साल पहले 138 सीजनल कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए ही हटा दिया था। नौकरी छिनने से परेशान कर्मचारियों ने कोई रास्ता न मिलने पर गाजियाबाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जहां कई साल तक केस लड़ने के बाद लगभग एक वर्ष पहले गाजियाबाद की कोर्ट ने कर्मचारियों को बहाल करते हुए 2004 से वेतन दिए जाने का भी आदेश दिया था, लेकिन सिंभावली शुगर मिल प्रबंधन ने कर्मचारियों को कोई राहत नहीं दी। जिसके बाद कर्मचारी कानपुर लैबर कोर्ट और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। केस की सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी 17 दिसंबर को सीजनल कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मिल प्रबंधन को उन्हें नौकरी पर बहाल करने और 2004 से मूल वेतन देने का आदेश जारी किया। हाईकोर्ट के फैसले की प्रति लेकर बुधवार को कर्मचारी मिल प्रबंधन से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन घंटो इंतजार के बाद भी मिल के अधिकारी उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचे। जिससे गुस्साए कर्मचारियों ने मिल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने नौकरी वापस न मिलने पर मिल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में दयानंद, महबूब, राजपाल, मुश्ताक, जुल्फेकार, महेश, राजवीर, महेंद्र, विरेंद्र, राजकुमार, तमकीन, रईसुद्दीन, राजपाल, जगवीर समेत दर्जनों लोग शामिल रहे। मिल के सीजीएम करन सिंह का कहना है कि वह किसी काम के चलते सिंभावली से बाहर गए हुए थे। वापस पहुंचने के बाद कर्मचारियों से वार्ता की जाएगी।
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