फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   किशोरी की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

किशोरी की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Sat, 29 Jul 2017 07:46 PM IST
Updated Sat, 29 Jul 2017 07:46 PM IST
विज्ञापन
किशोरी की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा
किशोरी की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास
विज्ञापन

-दोषी पर लगाया सात हजार रुपये का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। जिला जज की अदालत ने किशोरी की हत्या के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस कस्टडी में लेकर दोषी को जेल भेज दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह भाटी ने बताया कि 3 जुलाई 2006 को एक गांव निवासी की नाबालिग बेटी खेत पर खाना लेकर जा रही थीं। जैसे ही वह थोड़ी दूर पर पहुंची तो गांव के ही उदयराज, रामकरण व अनिल ने नाबालिग को खेत में खींच लिया और गला घोंटकर हत्या कर दी। नाबालिग के पिता ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। तभी से ये मामला कोर्ट में विचारधीन था।
विज्ञापन

शनिवार को जिला जज घनश्याम पाठक की अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। जिसमें उन्होंने उदयराज को दोषी माना। जबकि रामकरण को सुबूत के अभाव में बरी कर दिया। वहीं, अनिल की कुछ वर्ष पूर्व बीमारी के चलते मौत हो गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह भाटी ने बताया कि उदयराज को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जमानत पर छूटे उदयराज को पुलिस कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


बिजली तार चोरी करने में तीन को 16 माह की सजा

- कोर्ट ने आरोपियों पर लगाया पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना

अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। एडीजे कोर्ट ने बिजली के तार व सामान चोरी के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने 16 माह की सजा सुनाते हुए आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अपर शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर व टीडी वर्मा ने बताया कि एक दिसंबर 2016 को पिलखुवा के गांव सिखैड़ा में 33 केवीए की लाइन का 3200 मीटर तार चोरी कर लिया गया था। जिसकी कीमत तीन लाख रुपये से अधिक थी। इसी बीच 22 दिसंबर 2016 को पिलखुवा में ही चोरों ने एक ट्रांसफार्मर से कीमती सामान चोरी कर लिया था। जिसकी कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपये थी। जबकि 26 दिसंबर 2016 को ही गांव भदस्याना में चोरों ने 3986 मीटर तार चोरी कर लिया था। तीनों मामलों की रिपोर्ट पिलखुवा व बहादुरगढ़ थाने में दर्ज कराई गई। जिस पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए खुलासा कर दिया। पुलिस ने रियासत उर्फ पग्गल निवासी मोहल्ला गढ़ी कस्बा दादरी नोएडा, रहीस निवासी फरीदनगर गाजियाबाद, करीम निवासी जाहिदपुर खरखौदा को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। तभी से ये मामला एडीजे/ स्पेशल जज विद्युत अधिनियम अमरजीत त्रिपाठी की कोर्ट में विचारधीन था।

शनिवार को मामले में सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी पाया गया। जिसमें अदालत ने प्रत्येक को 16-16 महीने की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी तभी से मामले में जेल में बंद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed