फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   10 year jail for rape accused

Hapur News: दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा

Wed, 21 Aug 2024 09:19 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Wed, 21 Aug 2024 09:19 PM IST
विज्ञापन
10 year jail for rape accused
हापुड़। अपहरण और दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट (प्रथम) उमाकान्त जिंदल ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विज्ञापन

सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने मुख्य आरोपी जावेद समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 27 जुलाई 2017 को आरोपी उसकी पुत्री का अपहरण करके कहीं अज्ञात स्थान पर ले गए। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म और अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। इस मामले की सुनाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (प्रथम) उमाकांत जिंदल ने आरोपी जावेद को धारा 363 आईपीसी के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। वहीं धारा 3/4पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उसे दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed