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Hamirpur News: गांजा रखने के दोषी को दो साल की सजा

Wed, 23 Sep 2026 12:28 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:28 AM IST
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Two-year sentence for person convicted of possessing cannabis
हमीरपुर। एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश निर्देंद्र कुमार ने दो किलो 100 ग्राम गांजा बरामदगी के सात साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जानकारी के अनुसार ललपुरा थाना पुलिस के अनुसार चार अप्रैल 2019 को पौथिया गांव निवासी राजबहादुर के खिलाफ मु0अ0सं0 42/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने उसके कब्जे से दो किलो 100 ग्राम सूखा गांजा बरामद करने का दावा किया था। आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। पुलिस ने अभियोजन विभाग से समन्वय कर न्यायालय में साक्ष्य व गवाह पेश किए। मंगलवार को एनडीपीएस एक्ट कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राजबहादुर को दोष करार दिया और दो वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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