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Hamirpur News: अवैध तमंचा रखने पर दो दोषियों को सजा
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हमीरपुर। अवैध शस्त्र रखने के दो मामलों में प्रभावी पैरवी के चलते सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एफटीसी कोर्ट अंकित पाल ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक को तीन माह 28 दिन तो दूसरे को तीन माह की सजा सुनाई गई।
जरिया थाना क्षेत्र के गांव पुरैनी निवासी टुट्टी प्रजापति के खिलाफ 21 जून 2014 को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा और दो कारतूस बरामद किए थे। अदालत ने दोषसिद्ध होने पर उसे तीन माह 28 दिन के साधारण कारावास और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
वहीं शहर कोतवाली के मुहल्ला रमेड़ी निवासी जितेंद्र वाल्मीकि के खिलाफ तीन मार्च 2008 को धारा 25 आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी लिखी गई थी। उसके कब्जे से देसी 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ था। अदालत ने उसे तीन माह के साधारण कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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जरिया थाना क्षेत्र के गांव पुरैनी निवासी टुट्टी प्रजापति के खिलाफ 21 जून 2014 को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा और दो कारतूस बरामद किए थे। अदालत ने दोषसिद्ध होने पर उसे तीन माह 28 दिन के साधारण कारावास और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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वहीं शहर कोतवाली के मुहल्ला रमेड़ी निवासी जितेंद्र वाल्मीकि के खिलाफ तीन मार्च 2008 को धारा 25 आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी लिखी गई थी। उसके कब्जे से देसी 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ था। अदालत ने उसे तीन माह के साधारण कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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