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Hamirpur News: डेढ़ किलो गांजा रखने में ढाई साल की सजा
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लोगो = अदालत से
हमीरपुर। एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने सोमवार को नौ साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है। गांजा रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल छह माह की सजा सुनाई है। दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार बिंवार थाना पुलिस ने क्षेत्र के छानी खुर्द निवासी राजाबाबू को मुखविर से मिली सूचना के आधार पर दबिश देकर गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान एक झोला में गांजा मिला था। गांजा की तौल कराई तो एक किलो 500 ग्राम निकला। पकड़े गए राजाबाबू को कोर्ट के समक्ष पेश किया। आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। एनडीपीएस कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल छह माह की सजा सुनाई है। संवाद
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हमीरपुर। एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने सोमवार को नौ साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है। गांजा रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल छह माह की सजा सुनाई है। दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार बिंवार थाना पुलिस ने क्षेत्र के छानी खुर्द निवासी राजाबाबू को मुखविर से मिली सूचना के आधार पर दबिश देकर गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान एक झोला में गांजा मिला था। गांजा की तौल कराई तो एक किलो 500 ग्राम निकला। पकड़े गए राजाबाबू को कोर्ट के समक्ष पेश किया। आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। एनडीपीएस कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल छह माह की सजा सुनाई है। संवाद
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