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Hamirpur News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा

Mon, 15 Dec 2025 11:28 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Mon, 15 Dec 2025 11:28 PM IST
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The man convicted of raping a teenage girl has been sentenced to seven years in prison.
हमीरपुर। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को पाक्सो एक्ट कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कीर्तिमाला सिंह ने सात साल कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया है।
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सुमेरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के भाई ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसकी नाबालिग बहन 30 मई 2017 की शाम छह बजे घर के बाहर काम कर रही थी। तभी गांव का जगदीश यादव आया और बहन से छेड़खानी करने लगा। उससे दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। इस मामले में पीड़िता के भाई 15-16 दिन पुलिस के चक्कर काटे इसके बाद 17 जून 2017 को रिपोर्ट छेड़खानी में लिखी गई। पीड़िता ने 164 के बयान में दुष्कर्म की बात कही। इसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण हुआ। कोर्ट में भी पीड़िता के बयान के आधार पर धारा 376 को संज्ञान में लिया। शासकीय अधिवक्ता रुद्रप्रताप सिंह की ओर से दी गई दलीलों और पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट कीर्ति माला सिंह ने दुष्कर्म को दोष सिद्ध होने पर दोषी को सात साल की सजा और 10 हजार का अर्थदंड लगाया है। इसके अलावा 342 में एस साल, 506 में दो वर्ष की सजा सुनाई गई।
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